राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल के बाद अब मानहानि केस में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी फंस गए हैं. अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट ने बिहार के डिप्टी सीएम को पेश होने के लिए समन जारी किया है.
कोर्ट ने शिकायतकर्ता द्वारा रखे गए तथ्यों को मानहानि मामले के लिए पर्याप्त माना है. अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने तेजस्वी यादव को 22 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है.
दरअसल, तेजस्वी यादव गुजरातियों को ठग कहने के मामले में मानहानि के केस का सामना कर रहे हैं. बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं. अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने तेजस्वी यादव को अगले महीने की 22 तारीख को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है.
दरअसल, तेजस्वी यादव ने कहा था, "आज देश के जो हालत हैं, उसमें गुजराती ही ठग हो सकते हैं. ये ठग बैंक का पैसा, एलआईसी का पैसा लेकर भाग जाते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है. ये बीजेपी वाले भाग जाएंगे तो क्या करेंगे. बहुत लोग हैं जो भष्ट्राचार कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ तोता बाहर नहीं निकलता है." तेजस्वी ने अपने बयान में सीबीआई और ईडी को तोता कहा था.
इन धाराओं के तहत केस दर्ज
बता दें कि अहमदाबाद की मेट्रोपोलिटन कोर्ट में हरेश मेहता नाम के व्यापारी ने शिकायत दर्ज कराई है. मेहता ने अपनी शिकायत में जिक्र किया है कि उन्होंने न्यूज में इस बयान को देखा था, जिसमें गुजराती अस्मीता को ठेस पहुंचाने की बात भी कही गई है. तेजस्वी यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज किया गया है.
ब्रिजेश दोषी की रिपोर्ट