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चारा घोटालाः झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा

Jharkhand High Court reserves order on bail plea of Lalu Yadav चारा घोटाला मामलों में जेल की सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत अर्जी पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अदालत ने याचिकाकर्ता के साथ ही सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा.

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लालू  प्रसाद यादव (फोटो- aajtak.in)
लालू प्रसाद यादव (फोटो- aajtak.in)

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झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामलों में शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है. फिलहाल चारा घोटाले के तीन मामलों में राष्ट्रीय जनता दल (Rashtriya Janata Dal) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल की सजा काट रहे हैं. न्यायाधीश अप्ररेश कुमार सिंह ने याचिकाकर्ता के साथ ही सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा.

इससे पहले 21 दिसम्बर को अदालत ने लालू प्रसाद यादव की अर्जी पर अगली सुनवाई चार जनवरी को करना तय किया था. इससे पहले लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर कई खबरे आ चुकी हैं. दो जुलाई को रांची पुलिस ने इस बात से इनकार किया था कि लालू प्रसाद यादव की जान को किसी प्रकार का खतरा है, जिसके चलते जेल के वरिष्ठ अधिकारियों ने रिम्स में उनके वार्ड का दौरा किया.

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रांची सदर के पुलिस के उपाधीक्षक दीपक पांडेय ने कहा कि सोमवार को जेल के अधिकारियों ने रिम्स में न्यायिक हिरासत में इलाज करा रहे लालू प्रसाद यादव के वार्ड का नियमित दौरा किया था और उसमें कोई खास बात नहीं थी.

Jharkhand High Court reserves order on Lalu Yadav's bail plea in Fodder scam cases. (file pic) pic.twitter.com/SOflSzGWyD

उन्होंने इस बात से इनकार किया कि लालू की जान को कोई खतरा है जिसके चलते अधिकारियों ने रिम्स का दौरा किया. आपको बता दें कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को रिम्स में इलाज करा रहे लालू प्रसाद यादव के वार्ड का निरीक्षण किया था.चारा घोटाले के तीन विभिन्न मामलों में पिछले वर्ष सजा पाने के बाद बिरसा मुंडा जेल में बंद लालू प्रसाद यादव का रिम्स में इलाज चल रहा है. उनके चिकित्सकों ने बताया कि उनका स्वास्थ्य स्थिर है और कोई चिंता की बात नहीं है.

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