scorecardresearch
 

लालू आज भी जमानत पर नहीं हो पाए रिहा, कल आ सकते हैं जेल से बाहर

दरअसल, 11 मई को झारखंड हाई कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को जो मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिली है, उसके आदेश की कॉपी सीबीआई कोर्ट को आज भी नहीं पहुंच सकी. लालू की जमानत की न्यायिक प्रक्रिया को पूरी करने के लिए आज सुबह से ही उनके करीबी विधायक भोला यादव और झारखंड आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी सीबीआई कोर्ट में डेरा जमा कर बैठे हुए थे, मगर जब हाई कोर्ट से जमानत के आदेश की कॉपी सीबीआई कोर्ट नहीं पहुंची तो उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा.

Advertisement
X
लालू यादव
लालू यादव

Advertisement

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आज की रात भी रांची के बिरसा मुंडा जेल में ही गुजारना पड़ेगा. 11 से 13 मई तक पैरोल पर रिहाई के बाद सोमवार को लालू प्रसाद यादव वापस रांची गए थे और उन्होंने जेल में सरेंडर किया था. इसके बाद इस बात को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि लालू को 6 हफ्तों के लिए मेडिकल ग्राउंड पर जो जमानत मिली है, इसकी न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह मंगलवार को जेल से रिहा हो सकते थे, मगर ऐसा नहीं हो पाया.

दरअसल, 11 मई को झारखंड हाई कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को जो मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिली है, उसके आदेश की कॉपी सीबीआई कोर्ट को आज भी नहीं पहुंच सकी. लालू की जमानत की न्यायिक प्रक्रिया को पूरी करने के लिए आज सुबह से ही उनके करीबी विधायक भोला यादव और झारखंड आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी सीबीआई कोर्ट में डेरा जमा कर बैठे हुए थे, मगर जब हाई कोर्ट से जमानत के आदेश की कॉपी सीबीआई कोर्ट नहीं पहुंची तो उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा.

Advertisement

इसका साफ मतलब यह हुआ कि लालू प्रसाद यादव को मंगलवार की रात्रि रांची के होटवार जेल में ही बितानी पड़ेगी. यानी पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद लालू को सोमवार की रात जेल में ही रहे और अब मंगलवार की रात भी उन्हें जेल में ही बितानी पड़ेगी.

इस बात की अब संभावना जताई जा रही है कि बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट से लालू  की जमानत के आदेश की कॉपी सीबीआई कोर्ट में पहुंचेगी जिसके बाद न्यायिक प्रक्रिया को पूरी की जाएगी और बुधवार शाम तक लालू जेल से रिहा हो पाएंगे. लालू के जमानत की न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के लिए उन्हें 50-50 हजार रुपये का बेल बांड भी भरना पड़ेगा. न्यायिक प्रक्रिया के तहत बेल बांड भरने के बाद सीबीआई कोर्ट से लालू को जमानत पर रिहा करने का आदेश निकलेगा और फिर उस आदेश की कॉपी को जेल प्रशासन को सौंपा जाएगा जिसके बाद ही लालू जेल से बाहर आ पाएंगे.

/div>

Advertisement
Advertisement