बिहार के नवादा जिले की एक अदालत ने वर्ष 2005 में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में मंगलवार को छह अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है.
जानकारी के मुताबिक, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामसूरत ने धमौल थाना अन्तर्गत निजाय गांव के समीप रामस्वरुप यादव नामक एक व्यक्ति की हत्या के मामले में छह अभियुक्तों को यह सजा सुनाई.
बताते चलें कि 8 अक्तूबर, 2005 की रात निजाय गांव स्थित काली मंदिर के पास रामस्वरुप यादव की पीट-पीट कर हत्या कर देने का आरोप इन अभियुक्तों पर था. इस संबंध में पकड़ीबरामा थाना में मृतक के बेटे मिथलेश यादव ने सात लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराया था.
आरोपियों में सुरेन्द्र यादव, राजन यादव, किशोरी यादव, अखिलेश यादव, राजेन्द्र यादव, विरजवा देवी और कुंती देवी शामिल थीं. इनमें से एक को न्यायधीश ने साक्ष्य के अभाव में बरी घोषित कर दिया, जबकि छह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
इनपुट- भाषा