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पटना: NIA ने PFI केस में 4 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

NIA ने 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है. यह मामला पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़ा है. मामला फुलवारीशरीफ थाना, जिला पटना, बिहार में दर्ज किया गया था और 22.07.2022 को एनआईए की ओर से फिर से रजिस्टर्ड किया गया था. जांच में पता चला कि आतंक और हिंसा को अंजाम देने के इरादे से आपराधिक साजिश रची गई थी.

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फाइल फोटो
फाइल फोटो

NIA ने पटना के स्पेशल कोर्ट में 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है. यह मामला पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े अभियुक्तों/संदिग्ध व्यक्तियों के गैरकानूनी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने से संबंधित है. ये सभी पटना के फुलवारीशरीफ इलाके में इकट्ठा हुए थे. इसमें दो लोगों को पकड़ा गया और पीएफआई से संबंधित कई आपत्तिजनक लेख/दस्तावेज जब्त किए गए. मामला फुलवारीशरीफ थाना, जिला पटना, बिहार में दर्ज किया गया था और 22.07.2022 को एनआईए की ओर से फिर से रजिस्टर्ड किया गया था.

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हिंसा को अंजाम देने के इरादे से साजिश
जांच के दौरान आरोपी व्यक्ति अतहर परवेज, मोहम्मद जलालुद्दीन खान, नूरुद्दीन जंगी उर्फ एडवोकेट नूरुद्दीन और अरमान मलिक उर्फ इम्तियाज अनवर को उनकी संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था. जांच में पता चला कि आतंक और हिंसा को अंजाम देने के इरादे से आपराधिक साजिश रची गई थी, जिससे आतंक का माहौल पैदा हो गया और देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हुआ.

अभियुक्तों ने अहमद पैलेस, फुलवारीशरीफ, (पटना) में किराए के मकान खोजे और इसके कैंपस का उपयोग हिंसा के लिए और ट्रेनिंग देने और आपराधिक साजिश की बैठकें आयोजित करने के लिए किया गया. अभियुक्तों ने पैसा एकत्र किया, सदस्यों की भर्ती की, ट्रेनिंग आयोजित किया और अपने सदस्यों को भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया.

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आईपीसी की धारा 121, 121ए, 122, 153ए और 153बी, और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 13, 17, 18, 18ए, 18बी और 20 के तहत चार्जशीट दाखिल की है. इस मामले में आगे की जांच जारी है.

 

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