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पटना: गांधी मैदान ब्लास्ट केस में 4 दोषियों को फांसी की सजा, 2 को आजीवन कारावास

Patna serial Blast 2013 Case: पटना के गांधी मैदान में 2013 में हुए धमाके में अदालत ने 4 दोषियों को मौत की सजा मुकर्रर की है.वहीं 2 दोषियों को आजीवन कारावास और 2 को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है. 1 कैदी को 7 साल की सजा सुनाई गई है.

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patna Blast Case 2013
patna Blast Case 2013
स्टोरी हाइलाइट्स
  • पटना ब्‍लास्‍ट में सजा का ऐलान
  • 2013 में हुआ था नरेंद्र मोदी की रैली में ब्‍लास्‍ट

Patna Blast 2013 Update: पटना (Patna) के गांधी मैदान (Patna Gandhi Blast Update) में 2013 में रैली के दौरान जो ब्‍लास्‍ट हुआ था. उसमें आज एनआईए कोर्ट (NIA Court)का फैसला आ गया है. इस 4 दोषियों को सजा सुनाई गई है. वहीं 2 दोषियों को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है. ये सजा आज NIA कोर्ट ने सुनाई है. इससे पहले एनआईए कोर्ट में 27 अक्‍टूबर को 10 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था था वहीं एक मोहम्‍मद फखरुद्दीन अहमद को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था. जब ये रैली हुई  थी, तब इसमें तब गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी और वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे.  

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गांधी मैदान में सीरियल ब्‍लास्‍ट केस एनआईए कोर्ट में तकरीबन 8 साल तक चला. कोर्ट में जो सुनवाई हुई, उसमें ये सामने आया कि गांधी मैदान में सीरियल ब्लास्ट करने की पूरी साजिश रायपुर में रची गई थी.  बम बनाने का सामान आतंकवादियों को झारखंड से मिला था. 

क्या था मामला 
पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को बीजेपी की हुंकार रैली हुई थी, जिसमें तब गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे. भारतीय जनता पार्टी की इस हुंकार रैली के दौरान गांधी मैदान और पटना रेलवे स्टेशन पर सीरियल धमाके हुए थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 90 लोग घायल हुए थे, जिसका फैसला आज आया. 

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