लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार केस में सभी 26 आरोपी बरी हो गए हैं. निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए पटना हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया.
गौरतलब है कि भूमि विवाद को लेकर हुए इस नरसंहार में भूपतियों और उच्च जाति के प्रतिबंधित संगठन रणवीर सेना के लोगों ने एक दिसंबर 1997 को लक्ष्मणपुर-बाथे गांव में 58 दलितों की हत्या कर दी थी. मरने वालों में 27 औरतें 16 बच्चे शामिल थे. रणवीर सेना के करीब 100 सशस्त्र सदस्य आरा से सोन नदी के जरिए लक्ष्मणपुर-बाथे गांव पहुंचे थे और इस नरसंहार को अंजाम दिया था.
आपको बता दें कि पटना की एक विशेष अदालत ने सात अप्रैल 2010 को बिहार के अरवल जिले के लक्ष्मणपुर-बाथे नरसंहार मामले में 16 अभियुक्तों को फांसी और दस को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश विजय प्रकाश मिश्र ने इस मामले में 26 को दोषी ठहराते हुए उनमें से 16 को फांसी और दस को उम्रकैद तथा 31-31 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. 19 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. इस मामले के दो अन्य आरोपी भूखल सिंह और सुदर्शन सिंह की मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही मृत्य हो गयी थी.
हाई कोर्ट के फैसले को 'अत्यंत गरीब लोगों के लिए न्याय का नरसंहार' करार देते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी पटना हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.
उन्होंने कहा कि भाकपा-माले शीर्ष अदालत से यह भी अनुरोध करेगी कि 2002 के गुजरात दंगों की जांच के लिए गठित की गई विशेष जांच टीम (एसआईटी) की तर्ज पर बिहार में नरसंहारों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए एसआईटी का गठन किया जाए.
उन्होंने कहा, 'हाई कोर्ट को नरसंहार के दोषियों के बरी होने को संज्ञान में लेना चाहिए और सीधे अपनी निगरानी में एक निष्पक्ष जांच का आदेश देना चाहिए.'
ज्ञात हो कि पटना के व्यवहार न्यायालय के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय प्रकाश मिश्र ने इस मामले में वर्ष 2010 में 26 लोगों को दोषी ठहराते हुए 16 को फांसी तथा 10 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. 19 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था. इस मामले में दो आरोपियों की मामले की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी.
अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार ने बताया, 'निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए पटना हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति बी़ एऩ सिन्हा और न्यायमूर्ति ए़ क़े लाल की खंडपीठ ने साक्ष्य के अभाव में सभी 26 अभियुक्तों को बरी कर दिया.'
पुलिस ने रणवीर सेना के 44 लोगों के खिलाफ 23 दिसंबर 2008 को आरोप पत्र दायर किया था. पुलिस के अभिलेख के मुताबिक इस नरसंहार में दलितों के चार परिवार को पूरी तरह मिटा दिया गया था.
लक्ष्मणपुर बाथे जहानाबाद जिले में सोन नदी के किनारे स्थित है. राज्य में राबड़ी देवी की तत्कालीन राजद सरकार ने रणवीर सेना के राजनीतिक संबंधों को खंगालने के लिए अमीर दास आयोग का गठन किया था. लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद नीतीश कुमार ने आयोग को भंग कर दिया.
नीतीश के इस कदम की राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और भाकपा-माले ने कड़ी आलोचना की थी और सरकार पर रणवीर सेना को समर्थन देने का आरोप लगाया था. पिछले वर्ष रणवीर सेना के स्वयंभू मुखिया ब्रह्मेश्वर सिंह की आरा जिले में हत्या कर दी गई थी.