आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को सरकारी बंगला के मामले में हाईकोर्ट से झटका लगा है. बंगला खाली करने के लिए मोहलत मांगने के लिए तेजस्वी की डबल बेंच में लगाई गई अर्जी भी खारिज हो गई. सोमवार को पटना हाईकोर्ट ने तेजस्वी की मांग को ठुकरा दिया. अब तेजस्वी को अपना बंगला खाली करना पड़ेगा.
पिछले महीने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने तेजस्वी यादव को उनका सरकारी बंगला 5, देशरत्न मार्ग खाली करने का आदेश दिया था. इसे चुनौती देते हुए तेजस्वी यादव ने डबल बेंच में याचिका लगाई थी. हालांकि सोमवार को उन्हें डबल बेंच से भी निराशा हाथ लगी. जस्टिस अमरेंद्र कुमार शाही और जस्टिस अंजना मिश्रा ने बंगला खाली करने का आदेश सुनाया.
'आजतक' से बातचीत करते हुए महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि पटना हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पिछले ही हफ्ते इस पूरे मामले पर सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसले को सुरक्षित रख लिया था. सोमवार को कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाया और तेजस्वी यादव के बंगला बचाने की याचिका को खारिज कर दिया.
सिंगल बेंच के फैसले के बाद पिछले ही महीने पटना प्रशासन तेजस्वी यादव का बंगला जबरन खाली कराने पहुंचा था मगर उस वक्त तेजस्वी यादव ने प्रशासन को इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील की है और इसीलिए उन्हें राहत दी जाए. पटना प्रशासन को भी जब इस बात की जानकारी मिली कि तेजस्वी ने डबल बेंच में याचिका दायर की है तो वह वापस चली गई.
Patna High Court has rejected RJD leader Tejashwi Yadav's petition challenging Bihar government's order to vacate his bungalow. The bungalow was allotted to him when he was Bihar Deputy CM. (file pic) pic.twitter.com/TtaoocFuSu
— ANI (@ANI) January 7, 2019
बिहार में जेडीयू-आरजेडी गठबंधन टूटने के बाद तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के पद से हट गए थे. इसके बाद बिहार विधानसभा सचिवालय ने उन्हें सरकारी आवास छोड़ने का निर्देश दिया था. हालांकि तेजस्वी ने अपना बंगला खाली नहीं किया और वे इस मामले को हाईकोर्ट में लेकर चले गए. बिहार सरकार ने उन्हें 1, पोलो रोड का बंगला आवंटित किया है. पटना प्रशासन की कई कोशिशों के बावजूद तेजस्वी अपना पुराना आवास छोड़कर नए बंगले में नहीं जाना चाहते. इससे बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में अर्जी दी थी.