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बढ़ चला बिहार अभियान में नीतीश की तस्वीर पर पटना HC ने लगाई रोक

पटना उच्च न्यायालय ने अपने एक अंतरिम आदेश में राज्य सरकार के महात्वकांक्षी ‘बढ़ चला बिहार अभियान’ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके अन्य मंत्रियों की तस्वीर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है.

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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

पटना उच्च न्यायालय ने अपने एक अंतरिम आदेश में राज्य सरकार के महात्वकांक्षी ‘बढ़ चला बिहार अभियान’ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके अन्य मंत्रियों की तस्वीर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है.

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मुख्य न्यायधीश एल नरसिंहा रेड्डी और न्यायधीश अंजना मिश्र की खंडपीठ ने उक्त अंतरिम आदेश नागरिक अधिकार मंच के संयोजक और आरटीआई कार्यकर्ता शिव प्रकाश राय की याचिका को आज पारित किया. इसमें उन्होंने राज्य सरकार पर सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के प्रचार के लिए अभियान के नाम पर जनता के धन का दुरूपयोग किए जाने का आरोप लगाया है.

बिहार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि अदालत ने ‘बढ़ चला बिहार अभियान’ में मुख्यमंत्री और किसी अन्य नेता की तस्वीर और उनके दृश्य और आवाज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. अदालत इस मामले पर अब चार हफ्ते बाद सुनवाई करेगी.

अदालत के इस निर्णय से खुश राय ने कहा कि वे और उनकी संस्था अब बिहार के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के प्रचार में लगाई गई राशि की वसूली के लिए प्रयास करेंगे.

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राय के वकील दीनू कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा इसपर 14 करोड़ रूपए की राशि खर्च किए जाने की बात कही गई है, पर हमने अदालत से आग्रह किया है कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों की तस्वीर तथा उनके दृश्य और आवाज का इस्तेमाल उच्चतम न्यायालय के सरकारी विज्ञापनों में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश के मुख्य न्यायधीश की तस्वीर लगाने के निर्देश का उल्लंघन है.

‘बढ चला बिहार अभियान’ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गत 9 जून को शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी अभियान है जिसके जरिए 40 हजार गांव तक पहुंचकर करीब 4 करोड़ लोगों की राय जानकर उसके आधार पर प्रदेश के विकास के वास्ते 2025 तक की नीति बनाई जानी है.

 

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