बिहार के मुजफ्फरपुर कांड से जुड़ी जांच की खबरों के प्रकाशन को लेकर पटना हाईकोर्ट में महाधिवक्ता ललित किशोर ने एक फरमान जारी किया है. पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस रवि रंजन का हवाला देते हुए आदेश जारी किया कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के जांच से जुड़ी कोई भी खबरें मीडिया प्रकाशित न करें.
गुरुवार को मुजफ्फरपुर कांड की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में हुई और इस दौरान चीफ जस्टिस एमआर शाह और न्यायाधीश रवि रंजन ने इस बात का संज्ञान लिया कि आखिर इस कांड की जांच से जुड़ी हुई खबरें मीडिया में कैसे प्रकाशित हो रही है? इसी को लेकर महाधिवक्ता ललित किशोर ने बिहार सरकार को खत लिखा और कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मीडिया मुजफ्फरपुर कांड की जांच से जुड़ी हुई कोई भी खबरों का प्रकाशन न करें.
महाधिवक्ता ललित किशोर ने यह पत्र बिहार सरकार के मुख्य सचिव दीपक कुमार, गृह विभाग के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और समाज कल्याण विभाग के मुख्य सचिव अतुल प्रसाद को लिखा. उनके खत के बाद समाज कल्याण विभाग के निदेशक राजकुमार ने भी एक पत्र निर्गत किया और महाधिवक्ता के खत का हवाला देते हुए मीडिया को मुजफ्फरपुर कांड की जांच से जुड़ी कोई भी खबर प्रकाशन न करने को कहा है.
अब मुजफ्फरपुर कांड की अगली सुनवाई पटना हाईकोर्ट में 27 अगस्त को होनी है.