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पटना हाईकोर्ट ने जेडीयू विधायक मनोरमा देवी के सील घर को खोलने का दिया आदेश

जेल से रिहा होने के बाद मनोरमा देवी ने अपने घर को जिला प्रशासन के कब्जे से मुक्त कराने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई थी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मनोरमा देवी के घर को मुक्त करने का आदेश दिया.

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पटना हाइकोर्ट से मनोरमा देवी को मिली राहत
पटना हाइकोर्ट से मनोरमा देवी को मिली राहत

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रोड रेज मामले के आरोपी रॉकी यादव की मां व जेडीयू से निलंबित विधायक मनोरमा देवी को पटना हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने मनोरमा देवी के घर को मुक्त करने का आदेश दिया है. मनोरमा देवी के घर से शराब मिलने के कारण उनके घर को गया जिला प्रशासन ने सील कर दिया था.

रोडरेज मामले में मनोरमा देवी के अंगरक्षक राजेश कुमार और भतीजा टेनी यादव को भी कोर्ट ने जमानत दे दी. जेल से रिहा होने के बाद मनोरमा देवी ने अपने घर को जिला प्रशासन के कब्जे से मुक्त कराने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई थी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मनोरमा देवी के घर को मुक्त करने का आदेश दिया.

इससे पहले भी पटना हाइकोर्ट गोपालगंज शराब कांड में दोषी के जब्त घरों को भी मुक्त करने का आदेश दे चुकी है. गया रोड रेज मामले के मुख्य आरोपी रॉकी यादव की तलाश के दौरान इसी साल 9-10 मई की रात में मनोरमा देवी के घर से छह शराब की बोतलें बरामद की गयी थीं. गया रोड रेज की घटना होने के बाद से मनोरमा फरार हो गयी थीं. 13 मई को मनोरमा देवी का घर सील कर दिया गया था. हांलाकि मनोरमा देवी ने 17 मई, 2016 को गया जिला के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोम सागर की अदालत में सरेंडर किया था. जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था.

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पटना हाइकोर्ट ने मनोरमा देवी को 6 जून, 2016 को जमानत दे दी थी. जेडीयू से निलंबित विधायक मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव ने 7 मई को साइड नहीं देने पर आदित्य सचदेवा नाम के एक युवक की हत्या कर दी थी. रॉकी की गिरफ्तारी के लिए ही पुलिस ने मनोरमा देवी के घर छापामारी की थी. जिसमें मनोरमा देवी के घर से पुलिस ने शराब बरामद की थी.

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