बिहार में नीतीश सरकार की शराबबंदी की घोषणा के बाद राजधानी पटना में किराएदारों के लिए नया नियम बना है. इसके तहत अब किराया लेने से पहले मकान मालिक के साथ एकरारनामा करना पड़ेगा कि जब तक मकान में बतौर किराएदार रहेंगे, तब तक शराब का सेवन नहीं करेंगे.
बिहार में शराबबंदी कानून को कठोर बनाते हुए और इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिहाज से पटना पुलिस ने इस बाबत पटना के मकान मालिकों को निर्देश दे दिया है. शराबबंदी के बाद से पुलिस इस नियम को लेकर काफी सतर्क है और इसे कड़ाई से पालन करवाने के लिए सख्त कदम भी उठा रही है.
नहीं चलेगी किसी की दलील
पटना पुलिस का मानना है कि मकान मालिक और किराएदार के बीच इस बात का एकरारनामा हो जाने के बाद शराब पीते हुए पकड़े जाने पर दोनों में से किसी की भी दलील नहीं चलेगी. मकान मालिक औक किराएदार के बीच हुए एकरारनामा की एक प्रति पुलिस को भी देनी होगी.
हालांकि, पटना में पहले से किरायेदार को मकान देने से पहले एकरारनामा कराने का नियम लागू है, लेकिन उसका सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा था. ऐसे में अब जब राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है तो पुलिस ने इसे सख्ती से अमल करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है. मकान मालिक को किराएदार के पूरे आईडी प्रूफ के साथ एकरारनामा करना होगा.
नीतीश खुद रख रहे हैं नजर
इसके लिए बकायदा एक फॉर्म छपवाया गया है और सभी मकान मालिकों को इस फॉर्म को भरकर एक प्रति पटना पुलिस के पास जमा करना होगा. बिहार सरकार सूबे में शराबबंदी को पूरी तरह सफल बनाने के लिए कटिबद्ध है. सूबे के मुखिया नीतीश कुमार खुद इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं.
पटना के सिटी एसपी चंदन कुशवाहा का कहना है कि मकान मालिक को किराएदार के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए. एहतियात के तौर पर कहा गया है कि एकरारनामा में स्पष्ट तौर पर लिखा होना चाहिए कि वो किसी भी परिस्थिति में शराबबंदी का उल्लंघन नहीं करेंगे.