बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है. बिहार की विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को AK-47 केस में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 साल जेल की सजा सुनाई है.
बिहार छोटे सरकार यानी मोकामा से आरजेडी के विधायक अनंत सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 14 जून को ही दोषी करार दिया था. अनंत सिंह के खिलाफ केस में कोर्ट ने अब सजा का भी ऐलान कर दिया है. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे ने अनंत सिंह को 10 साल कैद की सजा का ऐलान किया.
कोर्ट की ओर से 10 साल की सजा सुनाए जाने के साथ ही अब अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता का जाना तय माना जा रहा है. गौरतलब है कि अनंत सिंह के खिलाफ ये मामला साल 2019 का है. तब हथियारों की तस्करी को लेकर मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने अनंत सिंह के मोकामा के लदमा गांव स्थित घर पर छापेमारी की थी. तब बाढ़ की तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में पुलिस की ये रेड करीब 11 घंटे तक चली थी.
पुलिस की इस मैराथन रेड के दौरान नंत सिंह के घर से एके-47 के साथ ही 26 राउंड गोली, एक मैगजीन और हैंड ग्रेनेड भी मिले थे. इस रेड के बाद अनंत सिंह फरार हो गए थे. बिहार पुलिस अनंत सिंह की तलाश में जुटी थी तो वहीं वे पुलिस को चकमा देकर सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वीडियो जारी कर रहे थे. इसे लेकर बिहार पुलिस की किरकिरी भी हुई थी.
अनंत सिंह ने तीन-चार दिन तक बिहार पुलिस के साथ लुकाछिपी का खेल खेलने के बाद 24 अगस्त 2019 को दिल्ली की साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. साकेत कोर्ट में अनंत सिंह के सरेंडर करने के बाद उनके घर हुई छापेमारी का नेतृत्व करने वाली बाढ़ की तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह भी खुद दिल्ली गई थीं. अनंत सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच बाढ़ लाया गया और कोर्ट में पेश किया गया था.