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बिहार के मंत्री तेज प्रताप की बढ़ी मुश्किलें, घरेलू हिंसा मामले में फिर सुनवाई के आदेश

पटना हाईकोर्ट ने तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या की तरफ से दायर घरेलू हिंसा के मामले को निचली अदालत के पास फिर से सुनवाई के लिए भेज दिया है. साथ ही निचली अदालत को तीन महीने में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया गया है.

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तेज प्रताप
तेज प्रताप

बिहार के मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं. कारण, घरेलू हिंसा के मामले में पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है. हाईकोर्ट ने उनकी पत्नी ऐश्वर्या की तरफ से दायर घरेलू हिंसा के मामले को निचली अदालत के पास फिर से सुनवाई के लिए भेज दिया है. साथ ही निचली अदालत को तीन महीने में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया गया है. तेजप्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या से तलाक के लिए मुकदमा दायर किया था. इसके बाद ऐश्वर्या ने भी घरेलू हिंसा का मुकदमा किया था.

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क्या था पूरा मामला

तेज प्रताप यादव अपनी पत्नी ऐश्वर्या से तलाक के लिए कोर्ट पहुंचे थे. पटना की निचली अदालत यानी फैमिली कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो ऐश्वर्या ने तेजप्रताप यादव के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराया था. निचली अदालत ने तलाक के मामले पर सुनवाई करते हुए ऐश्वर्या के लिए भरण पोषण भत्ता तो तय कर दिया लेकिन घरेलू हिंसा के मामले में प्रोटेक्शन को लेकर ऐश्वर्या को राहत नहीं दी.

बाद में ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा. ऐश्वर्या ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी. बुधवार को हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए सुनवाई की और निचली अदालत के फैसले को पलट दिया. हाईकोर्ट ने निचली अदालत को घरेलू हिंसा मामले में पुनः सुनवाई का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के जस्टिस पीबी बैजंथ्री और अरूण कुमार झा की बेंच ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की और निचली अदालत की तरफ से 21 दिसंबर 2019 फैसले को खारिज करते हुए आदेश दिया कि घरेलू हिंसा के मामले में पुनः सुनवाई करे. 

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अब निचली अदालत फिर से घरेलू हिंसा मामले में सुनवाई करेगी. हाईकोर्ट के इस फैसले का सीधा असर ऐश्वर्या के भरण-पोषण भत्ता पर पड़ेगा ऐश्वर्या का भरण-पोषण भत्ता पहले से और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है. ऐश्वर्या के वकील के मुताबिक घरेलू हिंसा के मामले में प्रोटेक्शन को लेकर उनकी क्लाइंट की बात सुनने के बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के पास फिर से सुनवाई के लिए मामले को भेजा है और 3 महीने में आदेश जारी करने को कहा है.

शादी के 6 महीने के बाद ही बिगड़ गए थे रिश्ते 

आपको बता दें की आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक के लिए मुकदमा दायर कर रखा है. इस मामले में पत्नी ऐश्वर्या राय तलाक नहीं चाहती हैं, जबकि तेजप्रताप ने तलाक की इच्‍छा जाहिर की है. तेजप्रताप यादव और ऐश्‍वर्या राय की शादी 12 मई 2018 को हुई थी. शादी के छह महीने के अंदर ही तेजप्रताप ने पटना के फैमिली कोर्ट में तलाक का मुकदमा दायर कर दिया था. इसके बाद ऐश्वर्या राय ने घरेलू हिंसा का मामला भी तेजप्रताप और उनके अन्य परिजनों.पर दर्ज कराया था. यह पूरा मामला अब पटना हाईकोर्ट में है. इसी मामले में बुधवार को हुई और हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए ऐश्वर्या की तरफ से दायर घरेलू हिंसा मामले में एक बार फिर से सुनवाई का आदेश जारी किया है.

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