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पटना फर्जी एनकाउंटर केस: थानेदार को फांसी की सजा, 7 दोषियों को उम्रकैद

बिहार की राजधानी पटना के बहुचर्चित फर्जी एनकाउंटर मामले में अदालत ने आज सजा का ऐलान कर दिया. सीबीआई की फास्‍ट ट्रैक कोर्ट ने मामले में दोषी थानेदार को फांसी की सजा सुनाई है.

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बिहार की राजधानी पटना के बहुचर्चित फर्जी एनकाउंटर मामले में अदालत ने आज सजा का ऐलान कर दिया. सीबीआई की फास्‍ट ट्रैक कोर्ट ने मामले में दोषी थानेदार शम्से आलम को फांसी की सजा सुनाई है. इस मामले में सात दोषियों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई है.

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28 दिसंबर 2002 को हुई इस घटना में तीन बेगुनाह छात्र मारे गए थे. इन छात्रों को महज 2 रुपये के लिए फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया गया था. सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 जून को इन्हें दोषी ठहराया था. घटना के करीब 12 साल बाद यह फैसला आया है. मृतक छात्रों के परिजनों ने सभी दोषियों को फांसी से भी कड़ी सजा देने की मांग की थी.

इसी मुठभेड़ में मारे गए विकास रंजन के माता पिता को न्याय के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा. 24 साल का विकास मेधावी छात्र था, उसके साथ साथ उसके माता पिता ने भी कई सपने देखे थे लेकिन उनका यह सपना 28 दिसंबर 2002 को उस समय टूट गया जब पटना पुलिस ने उसे डकैत करार कर फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया.

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महज 2 रुपये के लिए मर्डर!
गौरतलब है कि पटना पुलिस ने साल 2002 में विकास रंजन के साथ उसके दो और दोस्त हिमांशु और प्रशांत को भी फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया था. दरअसल आशियानगर इलाके में एक पीसीओ पर तीनों ने फोन किया था लेकिन बिल दो रुपए ज्यादा आए तो तीनों दोस्तों ने दुकानदार से इसकी शिकायत की लेकिन दुकानदार ने और लोगों के साथ मिल कर इन तीनों की इतनी पिटाई की वो अधमरे से हो गए. दुकानदारों ने फिर पुलिस को फोन किया शास्त्रीनगर पुलिस ने आकर इन बच्चों को नजदीक से गोली मारी और डकैत बोल के इस घटना को मुठभेड़ करार दे दिया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले को लेकर उस वक्त पूरा पटना उबल पड़ा था. कई दिनों तक आंदोलन चला और पुलिस को कई बार गोली और लाठी चलानी पड़ी. लोग इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे. आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने इन छात्रों के नाम से शहीद चौक बनाने का आश्वासन भी दिया था लेकिन वो नहीं बन सका जिसका मलाल परिजनों को है.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 14 फरवरी 2003 को राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. 29 मार्च 2003 को सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया था. इस मामले में शास्त्रीनगर थाने के तत्कालीन प्रभारी इंस्पेक्टर शम्से आलम और सिपाही अरुण कुमार को दोषी पाया गया बाकी 6 लोग हत्या के प्रयास के दोषी हैं.

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