बिहार के नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने समान काम समान वेतन के मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को राहत दी और पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने शक्रवार को पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के समान वेतन देने का आदेश दिया था.Supreme Court sets aside the Patna High Court order that had ruled
that nearly 3.5 lakh contract teachers in government schools in Bihar are entitled to a salary on a par with the regular permanent teachers, .
— ANI (@ANI) May 10, 2019
बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को समान वेतन देने का निर्देश दिया था, लेकिन बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसपर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया.
गौरतलब है कि बिहार में समान वेतन की मांग को लेकर नियोजित शिक्षक आंदोलन के बाद लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे.