सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में बिहार सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के सवाल किया है कि इस मामले में इतनी कमजोर FIR क्यों दर्ज की गई. कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में न तो यौन शोषण का जिक्र किया गया और ना ही वित्तीय अनियमितताओं का. कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार ने आरोपियों के खिलाफ जब FIR ही सही दर्ज नहीं की तो गिरफ्तारी कैसे होगी. कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि 24 घंटे के भीतर एफआईआर में नई धाराएं जोड़ी जाएं.
कोर्ट ने कहा कि बिहार पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है. कोर्ट ने कहा कि एफआईआर की पहली लाइन में ही है कि 9 में 5 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है. अब इस मामले की कल सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाने के फौरन बाद तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार पर हमला कर दिया. तेजस्वी ने कहा कि सिर्फ एफआईआर दर्ज करने में ही दो महीने लग गए. उसमें भी मुख्य अभियुक्त का नाम नहीं था. इस केस में जितने लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, वे सभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी हैं. सीएम आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.It took two months to file FIR in the case and even then name of the main accused wasn’t included. All the names coming up in the case are of those close to Nitish Kumar. The CM is trying his best to brush the case under the carpet: Tejashwi Yadav on Muzaffarpur shelter case pic.twitter.com/nPRzrK1tbt
— ANI (@ANI) November 27, 2018