सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातिगत सर्वेक्षण कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाओं में कोई मेरिट नहीं थी इसलिए उन्हें खारिज कर दिया. लेकिन साथ ही कहा कि याचिकाकर्ता पटना उच्च न्यायालय जा सकते हैं. देखें ये रिपोर्ट.