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अजीत जोगी अब नहीं रहे आदिवासी, क्या छिन जाएगी मरवाही से विधायकी

छत्तीसगढ़ में उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के कंवर आदिवासी होने के प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया है. इस फैसले के बाद जोगी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उनकी विधायकी पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं.

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पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी
पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी

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छत्तीसगढ़ में उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के कंवर आदिवासी होने के प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया है. इस तरह से अजीत जोगी अब आदिवासी नहीं रहे. इस फैसले के बाद जोगी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उनकी विधायकी पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं. यही वजह है कि अजीत जोगी ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है.

बता दें कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की तत्कालीन रमन सिंह सरकार को पूर्व आईएएस अधिकारी जोगी की जाति का पता लगाने के लिए एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया था. जून, 2017 में कमेटी ने अपनी जांच में जोगी को आदिवासी नहीं माना. इसके खिलाफ जोगी हाई कोर्ट पहुंच गए. 2018 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दूसरी बार उच्चाधिकार स्क्रूटनी कमेटी का गठन किया था.

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अब दूसरी बार गठित की गई उच्चधिकार स्क्रूटनी कमेटी ने यह भी साफ कर दिया है कि अब जोगी के लिए अनुसूचित जाति के लाभ की पात्रता नहीं होगी. इस रिपोर्ट को पूर्व सीएम के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जाति प्रमाणपत्र के साथ-साथ उनके राजनीतिक भविष्य पर भी इसका असर पड़ना तय है. जोगी फिलहाल मरवाही सीट से विधायक हैं और यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है.

जोगी के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र खारिज होने के बाद अब यह माना जा रहा है कि यह मरवाही सीट भी उनके हाथ से जा सकती है. मरवाही सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जिसके चलते अजीत जोगी ने इस सीट को अपना मजबूत गढ़ बनाया. यही वजह रही कि 2001 के बाद से यह विधानसभा सीट जोगी की होकर रह गई.

2003 और 2008 के विधानसभा चुनाव में अजीत जोगी लगातार यहां से विधायक रहे. 2013 में अमित जोगी ने इस सीट को छोड़ दिया था. 2018 के विधानसभा चुनाव में अजीत जोगी ने एक बार फिर मरवाही सीट से चुनावी मैदान में उतरे और कांग्रेस की लहर के बावजूद 46 हजार 462 वोट से जीतने में सफल रहे. लेकिन अब जोगी के आदिवासी जाति प्रमाण पत्र खारिज होने के बाद उनकी मरवाही सीट पर सवाल खड़े हो सकते हैं और इस तरह से उनकी विधायकी भी छिन सकती है.

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अजीत जोगी ने पत्रकारों ने कहा कि यह निर्णय भूपेश बघेल उच्च स्तरीय छानबीन समिति का निर्णय है. जोगी ने कहा कि जब वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे तब तक उनके खिलाफ यह मामला नहीं उठा था. राजनीति में आने के बाद यह मामला सामने आया. जब वह राज्यसभा के लिए चुने गए तब उनकी जाति का मुद्दा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर बेंच के समक्ष आया. उनके पक्ष में इंदौर, जबलपुर तथा बिलासपुर उच्च न्यायालय से छह बार फैसले आए हैं.

उन्होंने कहा कि रमन सिंह सरकार के कार्यकाल में दो बार रिपोर्ट आई. मैं तब से अब तक न्यायालय में इन फैसलों को चुनौती देता रहा हूं और अब पुन: मैं इस मामले को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक चुनौती दूंगा. बता दें कि जोगी के खिलाफ यह मामला पिछले दो दशक से चल रहा है.

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