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छत्तीसगढ़: पिता और मासूम भतीजी के सामने नाबालिग से गैंगरेप, फिर तीनों की हत्या, कोर्ट ने 5 दोषियों को दी फांसी एक को उम्रकैद की सजा

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 2021 में हुई 16 वर्षीय नाबालिग के गैंगरेप और हत्या के मामले में कोर्ट ने पांच आरोपियों को फांसी और एक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. पीड़िता और उसके परिवार के दो सदस्यों की बेरहमी से हत्या की गई थी. कोर्ट ने इसे मानवता को झकझोरने वाला अपराध करार दिया.

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(प्रतीकात्मक फोटो)
(प्रतीकात्मक फोटो)

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 2021 में हुए 16 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पांच आरोपियों को फांसी और एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि यह अपराध बेहद क्रूर, अमानवीय और मानवता को झकझोरने वाला है.

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फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की जज ममता भोजवानी ने यह फैसला 15 जनवरी को सुनाया. उन्होंने कहा कि दोषियों के इस कृत्य ने समाज की सामूहिक चेतना को झकझोर दिया है. दोषियों में संतराम मांझवार (49), अब्दुल जब्बार (34), अनिल कुमार सारथी (24), परदेशी राम (39) और आनंद राम पनिका (29) शामिल हैं. वहीं छठे आरोपी उमाशंकर यादव (26) को मेडिकल आधार पर उम्रकैद की सजा दी गई.

रेप और हत्या के दोषियों को फांसी की सजा

यह घटना जनवरी 2021 में गढ़ुपरोड़ा गांव के जंगलों में हुई थी. आरोपियों ने नाबालिग का उसके पिता और चार वर्षीय भतीजी के सामने गैंगरेप किया. इसके बाद तीनों को पत्थरों और लाठियों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और शवों को जंगल में फेंककर भाग गए. पुलिस ने चार दिन बाद शव बरामद किए और घायल लड़की ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

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एक आरोपी को मिली उम्रकैद की सजा 

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में न्याय पीड़िता और उसके परिवार के लिए है, इसलिए अपराधियों को सबसे कठोर सजा मिलनी चाहिए. फांसी की सजा से समाज में यह संदेश जाएगा कि ऐसे अमानवीय अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.
 

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