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छत्तीसगढ़: एलोपैथी पर बयान देकर घिरे बाबा रामदेव, रायपुर में भी FIR दर्ज

एलोपैथी पर विवादास्पद बयान देकर स्वामी रामदेव घिरते नजर आ रहे हैं. अब स्वामी रामदेव पर रायपुर में एक एफआईआर दर्ज की गई है. उन पर सार्वजनिक शांति भंग करने, प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

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योग गुरु बाबा रामदेव. (फाइल फोटो-PTI)
योग गुरु बाबा रामदेव. (फाइल फोटो-PTI)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • एलोपैथी पर बयान देकर घिरे बाबा रामदेव
  • लगातार डॉक्टरों के निशाने पर हैं योग गुरु
  • IPC की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज

छतीसगढ़ की राजधानी रायपुर में योग गुरु रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. यह एफआईआर IMA छत्तीसगढ़ की शिकायत के बाद दर्ज की गई है. एलोपैथी पर विवादास्पद बयान देकर घिरे रामदेव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. देशभर के डॉक्टरों के निशाने पर होने के साथ-साथ बाबा रामदेव इंडियन मेडिकल काउंसिल जैसी संस्था के भी निशाने पर हैं.

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एडिशनल एसपी लखन पटले के मुताबिक IMA के पदाधिकारियों ने रामदेव के एलोपैथी मेडिसिन, डॉक्टरों के बारे में पिछले दिनों जो बयान देने पर आपत्ति जताई थी और अपनी शिकायत में लिखा था कि 'रामदेव ने अपने बयानों से चिकित्सक समुदाय और कोरोना संक्रमण काल के दौरान दवाइयों के बारे में दुष्प्रचार, केंद्रीय महामारी एक्ट का उल्लंघन, विद्वेष की भावना से भ्रम फैलाने, आम जनता और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों की जानमाल को खतरे में डालने का काम किया है'. 

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर के डॉक्टर विवेक अग्रवाल और राकेश गुप्ता ने शिकायत में लिखा था कि जब पूरे देश के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ सरकार के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं तो ऐसे समय में रामदेव की तरफ से महामारी एक्ट और दवाओं के बारे में भ्रमपूर्ण वक्तव्य दिए जा रहे हैं. 

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इन धाराओं के तहत केस दर्ज
एडिशनल एसपी लखन पटले के मुताबिक IMA पदाधिकारियों की शिकायत पर रामदेव के खिलाफ आइपीसी की धारा 186, 188, 269,270, 504, 505(1) और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 52, 54 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
 

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