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दिल्ली

E-filing Consumer Complaint System: 6 स्टेप में जानें कैसे घर बैठें करें कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत, दिल्ली में सुविधा शुरू

Delhi CM Arvind Kejriwal
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दिल्ली में उपभोक्ता मामलों से संबंधित शियाकत या केस दर्ज कराने की प्रक्रिया अब काफी आसान हो गई है. दिल्ली सरकार की नई पहल की मदद से अब आप खुद घर बैठे 24 घंटे में कभी भी ऑनलाइन केस दर्ज कर सकेंगे. इसके लिए अब आपको कंज्यूमर कोर्ट या जिला उपभोक्ता आयोग में जाने की आवश्यक्ता नहीं है.

मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस सुविधा की शुरुआत की है. उन्होंने कहा कि इस सुविधा की मदद से उपभोक्ता घर बैठे 24 घंटे कभी भी अपनी शिकायत आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकता है.

इस पूरे ई-फाइलिंग सिस्टम को एनआईसी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामंजस्य से बनाया है. इससे मामलों को पारदर्शी तरीके से तेजी से सुलझाने में मदद मिलेगी. अगर आप घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले दिल्ली सरकार की ई-दाखिल पोर्टल edaakhil.nic.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन के बिना आप केस फाइल नहीं कर पाएंगे. आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में...

Online Consumer Complaint System
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रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास पहचान पत्र और ईमेल-आईडी का होना अनिवार्य है. पहचान पत्र के रूप में शिकायतकर्ता वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बीपीएल, एएवाई कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले आपको edaakhil.nic.in पर जाना होगा और 'एंटर वेबसाइट' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

Delhi Govt Online Consumer Complaint System
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इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट edaakhil.nic.in पर 'कंप्लेंट/एडवोकेट' सेक्शन में दिए गए 'रजिस्ट्रेशन' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. यहां आपको ईमेल आईडी रजिस्टर करने के बाद एक ओटीपी प्राप्त होगा. इस ओटीपी को दर्ज करने के बाद आपको सबमिट करना होगा. इसके बाद आपके मेल पर एक लिंक प्राप्त होगा. उसके द्वारा आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं.

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Online Consumer Court
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अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद आप लॉगइन कर सकेंगे. इसके बाद अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में शियाकत दर्ज करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर 'कंप्लेंट/एडवोकेट' सेक्शन में लॉगइन पर क्लिक करना होगा. 

Consumer Court
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इसके बाद आपको लॉगइन स्क्रीन पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोर्ड दर्ज करने के बाद लॉगइन बटन पर क्लिक करना होगा.

Way To Apply Online Consumer Complaint
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लॉगइन के बाद आपको अपने अकाउंट का होम पेज दिखेगा. फाइल मेन्यू में दिए हुए विकल्पों के आधार पर आप नई शिकायत दर्ज कर सकते हैं. साथ ही केस की स्थिति जैसे पेंडिंग ड्राफ्ट या पेमेंट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा यहां आप खाता की जानकारी भी अपडेट कर सकते हैं.

Online Consumer Complaint Gateway
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लॉगइन के बाद आपको पेज पर दिख रहे फाइलिंग (By Complainant/Advocate) के ऑप्शन में दिए गए फाइल अ न्यू केस (File a New Case) के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपसे मांगी गई सभी जानकारियों को उसमें फाइल करना होगा. अंत में आपको जानकारी को दर्ज करने के बाद ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा. उसके लिए भी अंत में आपको विकल्प दिख जाएगा.

Online Consumer Complaint Links
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हिन्दी में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को वीडियो फॉर्मेट में देखने के लिए यहां क्लिक करें.

हिन्दी में केस फाइल करने की प्रक्रिया को वीडियो फॉर्मेट में देखने के लिए यहां क्लिक करें.

केस फाइलिंग के लिए डायरेक्ट लॉगइन करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें...

कंज्यूमर कमिशन के नियमों को हिन्दी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

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