दक्षिण दिल्ली में एक 15 वर्षीय लड़की के साथ उसके ट्यूशन टीचर ने कथित तौर पर कई बार बलात्कार किया. बुधवार को एक अधिकारी ने जानकारी दी. पुलिस के अनुसार, घटना की सूचना बुधवार को तब मिली जब लड़की अपने पिता के साथ शिकायत दर्ज कराने थाने आई थी.
पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) अंकित चौहान ने कहा, 'नाबालिग ने आरोप लगाया कि वह 2022 से 2025 तक आरोपी की ओर से संचालित ट्यूशन कक्षाओं में भाग ले रही थी. उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे ट्यूशन सेंटर में कई बार मानसिक रूप से परेशान किया और बलात्कार किया.'
लंबे समय से ब्लैकमेल कर रहा था
उन्होंने कहा कि आरोपी ने पीड़िता को धमकाया और लंबे समय से ब्लैकमेल भी किया. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (बलात्कार) के तहत मामला दर्ज किया गया था. आगे की जांच चल रही है.
बच्चों की पहचान गोपनीय रखी जाती है
POCSO के तहत पीड़ित बच्चे की पहचान, नाम, फोटो, और अन्य जानकारी मीडिया में सार्वजनिक करना प्रतिबंधित है. POCSO के मामलों की सुनवाई के लिए तेजी से न्याय दिलाने के लिए विशेष अदालतें बनाई गई हैं. पीड़ित बच्चे का बयान लेने के लिए महिला पुलिस अधिकारी या बाल मित्र अधिकारी (Child-friendly officer) का होना अनिवार्य है. यह कानून लड़कों और लड़कियों दोनों को समान सुरक्षा देता है.