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HC के फैसले के बाद चुनाव आयोग में AAP के 20 विधायकों की पहली सुनवाई आज

बता दें कि 23 मार्च को हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में समाप्त की गई थी.

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चुनाव आयोग (प्रतीकात्मक तस्वीर)
चुनाव आयोग (प्रतीकात्मक तस्वीर)

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ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को मौखिक सुनवाई के लिए 17 मई को चुनाव आयोग में बुलाया गया है. चुनाव आयोग ने 'आप' विधायकों को भेजी चिट्ठी में 17 मई को दोपहर 3 बजे खुद पेश होकर अपना पक्ष रखने या फिर अपने वकील को भेजने की बात कही.

बता दें कि 23 मार्च को हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में समाप्त की गई थी. आम आदमी पार्टी के विधायकों की दलील थी कि चुनाव आयोग में उनकी उचित सुनवाई नहीं हुई और विधायकों को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया.

AAP के इन 20 विधायकों को दिल्ली सरकार ने संसदीय सचिव नियुक्त किया था-:

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1. जरनैल सिंह, तिलक नगर

2. नरेश यादव, मेहरौली

3. अल्का लांबा, चांदनी चौक

4. प्रवीण कुमार, जंगपुरा

5. राजेश ऋषि, जनकपुरी

6. राजेश गुप्ता, वज़ीरपुर

7. मदन लाल, कस्तूरबा नगर

8. विजेंद्र गर्ग, राजिंदर नगर

9. अवतार सिंह, कालकाजी

10. शरद चौहान, नरेला

11. सरिता सिंह, रोहताश नगर

12. संजीव झा, बुराड़ी

13. सोम दत्त, सदर बाज़ार

14. शिव चरण गोयल, मोती नगर

15. अनिल कुमार बाजपई, गांधी नगर

16. मनोज कुमार, कोंडली

17. नितिन त्यागी, लक्ष्मी नगर

18. सुखबीर दलाल, मुंडका

19. कैलाश गहलोत, नजफ़गढ़

20. आदर्श शास्त्री, द्वारका

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को 19 जनवरी 2018 को चुनाव आयोग ने लाभ के पद के आरोप में अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की सलाह पर मोहर लगाते हुए सभी विधायकों को अयोग्य बताया था.

आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आप के 20 विधायकों को राहत देते हुए अयोग्यता के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था. फैसले के वक्त हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फिर से इस मामले पर सुनवाई करने को कहा था. फिलहाल, हाईकोर्ट के 23 मार्च के फैसले के बाद 17 मई को दोबारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में सुनवाई शुरू होगी.

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