निर्भया रेप और हत्या मामले के दोषियों में से एक मुकेश की दया याचिका को दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को भेज दिया है. हालांकि उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फाइल भेजकर याचिका खारिज करने की सिफारिश की है. बता दें, दिल्ली की एक कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप मामले के चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है और फांसी के लिए 22 जनवरी का दिन तय किया है.
2012 Delhi gang-rape case: Delhi Government has rejected the mercy plea of Mukesh, one of the convicts in the case. The mercy plea was then forwarded to Lieutenant Governor, who has now sent it to Union Ministry of Home Affairs.
— ANI (@ANI) January 16, 2020
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को इस मामले के दोषी मुकेश की याचिका को खारिज कर दिया. इस मामले में मुकेश ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत के डेथ वारंट को खारिज करने की मांग की थी. जस्टिस मनमोहन और संगीता ढींगरा सहगल की अध्यक्षता वाली अदालत की एक खंडपीठ ने याचिकाकर्ता मुकेश के वकील से ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने और ट्रायल कोर्ट को सात जनवरी के आदेश के बाद हाल ही में हुए नए घटनाक्रम से अवगत कराने को कहा.
दुष्कर्म का यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले के दोषियों विनय कुमार और मुकेश की ओर से दायर की गई क्यूरेटिव याचिकाओं को खारिज कर दिया. इन दोषियों ने ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई मौत की सजा पर सवाल उठाते हुए याचिकाएं दायर की थीं. ट्रायल कोर्ट की मौत की सजा को बाद में हाईकोर्ट और शीर्ष अदालत ने भी बरकरार रखा था.(एजेंसी से इनपुट)