2G केस में आरोपियों पक्ष की तरफ़ से कोर्ट में जवाब दाख़िल न करने को लेकर दिल्ली हाइकोर्ट ने 15 हज़ार से ऊपर पेड़ लगाने का जुर्माना लगाया है. 2G केस में सभी आरोपियों के दिसंबर 2017 में बरी हो जाने के बाद सीबीआई और ईडी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में पिछले साल अप्रैल में अपील लगाई थी.
अपील पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने बरी हुए सभी आरोपियों को नोटिस करते हुए अपना जवाब दाखिल करने की आदेश दिए थे, लेकिन कई बार समय देने के बाद भी जब सभी की तरफ से कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं हुए तो आज कोर्ट नाराज हो गया. और कोर्ट ने कहा क्या हम आपको आज अलग तरह का दंड देंगे जिससे समाज को भी फायदा हो.
दिल्ली हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल ना करने वालों को हाई कोर्ट ने कहा कि हम आप पर आर्थिक जुर्माना नहीं लगाएंगे, बल्कि जिन लोगों ने कई बार कोर्ट से समय लेने के बाद भी अपना जवाब दाख़िल नहीं किया, उनको पेड़ लगाने होंगे. सीबीआई की अपील पर 5 लोगों को 33 हजार पेड़ लगाने के दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं, जिसमें शाहिद बलवा, आसिफ बलवा और डीबी रियलिटी शामिल है. जबकि ईडी की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन व्यक्तियों को करीब डेढ़ हजार पेड़ लगाने के आदेश दिए हैं.
कोर्ट ने आदेश दिया है कि लगाए जाने वाले हर पेड़ की लंबाई कम से कम 6 फीट होनी चाहिए और नर्सरी में उस पेड़ की उम्र साढे 3 साल से कम ना हो. इसके अलावा ऐसे होने चाहिए जो बरसात आने से पहले तक ना सूखे. इसके अलावा यह सभी पेड़ स्वदेशी होने चाहिए. और इसकी तस्दीक फॉरेस्ट ऑफिसर द्वारा की जानी चाहिए. इसके अलावा लगाए गए पेड़ के फोटो और वीडियोग्राफी भी अगली तारीख पर सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश की जानी चाहिए.
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ये सभी पेड़ साउथ दिल्ली में लगाए जाने चाहिए. क्योंकि मेट्रो के निर्माण से लेकर बहुमंजिला इमारतें बनाने के लिए साउथ दिल्ली में हाल के कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा पेड़ काटे गए हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये सभी पेड़ अगली तारीख यानी 26 मार्च से पहले लग जाने चाहिए.