एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ कथित रूप से शत्रुता को बढ़ावा देने, बदमाशी करने और बिहार के लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचाने के मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है. राज ने बिहार के लोगों को मुंबई में घुसपैठिया कहा था.
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ठाकरे पर जन्म स्थान आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने, राष्ट्रीय हित के खिलाफ टिप्पणी करने आदि के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने बिहार के लोगों को कथित तौर पर महाराष्ट्र से बाहर भगाने की धमकी दी थी.
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दिल्ली पुलिस ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नीरज गौर की अदालत में प्राथमिकी की प्रति सौंपी जिन्होंने 27 सितम्बर को राज ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए थे.
अदालत का आदेश और प्राथमिकी वकील प्रेम शंकर शर्मा की शिकायत पर दर्ज हुई. शर्मा ने कहा कि 31 अगस्त को ठाकरे ने बिहार के लोगों को घुसपैठिया कहा था और उन्हें महाराष्ट्र से बाहर भगाने की धमकी दी थी जो उकसावे वाला और राष्ट्र विरोधी है. उन्होंने कहा कि इसके लिए प्राथमिकी अवश्य दर्ज की जानी चाहिए.