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रेल भवन प्रदर्शनः अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया समेत 4 पर आरोप तय

दिल्ली की राउस एवेन्यू स्पेशल कोर्ट ने एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत चार नेताओं के खिलाफ आरोप तय किए हैं. अन्य दो नेता राखी बिड़ला और सोमनाथ भारती हैं. वहीं कोर्ट ने दो आप नेताओं आशुतोष और सांसद संजय सिंह के खिलाफ आरोप खारिज कर दिए.

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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया

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दिल्ली की राउस एवेन्यू स्पेशल कोर्ट ने एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत चार नेताओं के खिलाफ आरोप तय किए हैं. अन्य दो नेता राखी बिड़ला और सोमनाथ भारती हैं. वहीं कोर्ट ने दो आप नेताओं आशुतोष और सांसद संजय सिंह के खिलाफ आरोप खारिज कर दिए.

साल 2014 में रेल भवन के बाहर गैरकानूनी प्रदर्शन करने के मामले में इन चार नेताओं पर आरोप तय किए गए हैं. इन चारों नेताओं को धारा 145, 147, 149, 332 के तहत सरकारी काम में रुकावट डालने और गैरकानूनी जमावड़े को लेकर मुकदमे का सामना करना पड़ेगा. मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी, जिसमें गवाहों से पूछताछ की जाएगी.

लागू थी धारा 144

जिस समय आप नेताओं ने रेल भवन के बाहर धरना-प्रदर्शन किया था, उस समय इलाके में धारा 144 लागू थी. धारा 144 लागू होने के बावजूद प्रदर्शन करने के कारण पुलिस ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आशुतोष, राखी बिड़ला और सोमनाथ भारती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. अदालत ने इस मामले में आरोपी सभी आप नेताओं को जमानत दे दी थी.

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बता दें कि 2013 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी आप ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी, लेकिन यह सरकार अधिक दिन नहीं चल पाई और अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. लोकसभा चुनाव से पहले आप नए मुद्दों के साथ जनता के बीच गई, धरना-प्रदर्शन किया. हालांकि पार्टी को लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर आप ने दिल्ली में सरकार बनाई थी.

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