scorecardresearch
 

सत्येंद्र जैन बोले- 2009 से पहले बनी इमारतों की नहीं हो सकती दिल्ली में सीलिंग

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक बार फिर सीलिंग का मुद्दा उठाया है. सोमवार को पार्टी दफ्तर में सुप्रीम कोर्ट के वकील के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे मंत्री सत्येंद्र जैन ने लाजपत नगर के अमर कॉलोनी क्षेत्र में मॉनिटरिंग कमिटी द्वारा की जा रही सीलिंग पर सवाल खड़े किए.

Advertisement
X
सत्येंद्र जैन ने उठाया सीलिंग का मुद्दा
सत्येंद्र जैन ने उठाया सीलिंग का मुद्दा

Advertisement

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक बार फिर सीलिंग का मुद्दा उठाया है. सोमवार को पार्टी दफ्तर में सुप्रीम कोर्ट के वकील के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे मंत्री सत्येंद्र जैन ने लाजपत नगर के अमर कॉलोनी क्षेत्र में मॉनिटरिंग कमिटी द्वारा की जा रही सीलिंग पर सवाल खड़े किए.

मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में स्पेशल प्रोविजन एक्ट लागू है. जिसके मुताबिक, जो इमारतें 2009 से पहले बनकर तैयार हो चुकी हैं, वो सभी इमारतें इस एक्ट के अधीन आती हैं और 2020 तक इन इमारतों में किसी भी प्रकार की सीलिंग नहीं की जा सकती.

जैन ने मॉनिटरिंग कमिटी पर और सवाल खड़े करते हुए कहा, "अगर मॉनिटरिंग कमिटी कहीं भी कोई कार्रवाई करना चाहती है, तो इसके पहले कमिटी को सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी. मॉनिटरिंग कमिटी किसी भी प्रकार से स्पेशल प्रोविजन एक्ट का उल्लंघन नहीं कर सकती है.

Advertisement

उन्होंने आगे कहा कि अमर कॉलोनी के अंदर किसी भी प्रकार का डेमोलिशन या सीलिंग नहीं होनी चाहिए. यहां पर लगभग सभी इमारतें 2009 से पहले की बनी हुई हैं. न केवल अमर कालोनी बल्कि पूरी दिल्ली में कहीं भी बिना इजाजत सीलिंग नहीं की जा सकती.

इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से सत्येंद्र जैन ने मांग उठाई है कि संसद द्वारा बनाए गए प्रावधान के अनुसार पूरी दिल्ली में किसी भी प्रकार की सीलिंग पर तुरंत रोक लगनी चाहिए.

Advertisement
Advertisement