दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) और उसके विधायक ऋतुराज गोविंद को नोटिस जारी किया.
कोर्ट ने यह नोटिस उस याचिका पर जारी किया है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को कथित रूप से राज्य प्रतीक वाले पहचान पत्र वितरित करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.
न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने पार्टी और उसके विधायक को यह निर्देश भी दिया कि वे राज्य प्रतीक वाले पहचान पत्र कार्यकर्ताओं को वितरित न करें. न्यायालय ने इस याचिका पर केंद्र सरकार, आप, दिल्ली पुलिस आयुक्त और गोविंद से जवाब मांगा है.
- इनपुट IANS