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संजय सिंह ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, गिरफ्तारी को बताया गैरकानूनी

आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को नियम विरुद्ध बताया है.

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संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया है (फाइल फोटो)
संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया है (फाइल फोटो)

आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को नियम विरुद्ध बताया है, इसे लेकर वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. संजय सिंह दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिसमें दिल्ली शराब नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी और ED रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी.

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बता दें कि दिल्ली HC ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी कि आरोपियों के अधिकारों और राज्य के हित को बैलेंस करना उनकी जिम्मेदारी है. हाईकोर्ट ने कहा था कि अदालत सभी मामलों को कानून के चश्मे से देखती है और राजनीतिक संबद्धता या पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होती है.

HC ने अपने आदेश में कहा था कि ED जादूगर की तरह काम नहीं कर सकता, सच्चाई तक पहुंचने में समय लगेगा. अदालत ईडी पर राजनीतिक मंशा का आरोप नहीं लगाएगी. अदालत राजनीतिक कनेक्शन से प्रभावित नहीं होती. 

उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह इस मामले को बिल्कुल भी बिना सबूत वाला नहीं मानता है. इसके अलावा, ये केस अभी शुरुआती चरण में है और कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला है. अदालत के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे पता चले कि एजेंसी ने गैरकानूनी तरीकों से अप्रूवर का बयान निकाला है. 

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संजय सिंह की ओर से मामले को राजनीति से प्रेरित होने के आरोपों को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत सभी मामलों को कानून के चश्मे से देखती है और राजनीतिक संबद्धता या पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होती है.

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश होते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने संजय सिंह द्वारा उनकी गिरफ्तारी और ईडी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध किया था. एएसजी ने कहा कि ईडी के पास उनके खिलाफ स्पष्ट सबूत हैं और आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने भी अपने बयान में खुलासे किए हैं. इसके अलावा, अपराध की आय, उसे यहां से वहां करना भी शामिल है. 

ED के वकील ने यह भी आरोप लगाया कि संजय सिंह की ईडी कार्यालय तक पहुंच थी और ईडी कार्यालय के अंदर से ली गई मामले में बयानों की तस्वीरें तलाशी के दौरान संजय सिंह के पास से मिली थीं. हालांकि संजय सिंह के वकील ने ईडी के आरोप का खंडन करते हुए कहा कि जिस बयान का जिक्र किया जा रहा है, वह पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में था और मूल शिकायत का हिस्सा था, जो नवंबर 2022 में ईडी द्वारा दायर किया गया था.

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