आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह का साकेत कोर्ट ने जमानत दे दी है. कोर्ट ने अमानतुल्ला हो 35 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा किया है.
कोर्ट ने अमानतुल्लाह को इस शर्त पर रिहा किया है कि वे पुलिस को जांच में सहयोग देंगे और पुलिस जब उन्हें बुलाएगी, वह हाजिर होंगे.
अमानतुल्लाह पर अपने साले की बीवी को छेड़ने का आरोप था. अमानतुल्लाह खान पर अपने साले की बीवी पर शारीरिक संबंध के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा था. इस मामले में बुधवार को अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया गया था.