पटियाला हाउस कोर्ट ने उत्तम नगर से आप विधायक नरेश बाल्यान को वर्ष 2015 में सरकारी कर्मचारी के आदेश के उल्लंघन के मामले में राहत देते हुए बरी कर दिया है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट समर विशाल ने अपने आदेश में कहा कि सीआरपीसी की धारा 195 के तहत उचित अथॉरिटी से शिकायत के बिना मौजूदा मामले में संज्ञान लेना कानूनन गलत होगा, लिहाजा विधायक को बरी किया जाता है.
बता दें कि विधायक के खिलाफ चुनावों की निगरानी करने वाले फ्लाइंग स्क्वॉड के सदस्य आनंद विजय दुबे की शिकायत पर 18 जनवरी 2015 में ये केस दर्ज करवाया गया था. आनंद विजय दुबे का काम चुनावों के दौरान सभाओं में होने वाले खर्च की निगरानी करना और उसकी वीडियोग्राफी का काम करवाना था.
उत्तमनगर में एक सभा होनी थी जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने सभा कराने की इजाजत पहले से ले ली थी, लेकिन जब यह टीम वहां पहुंची तो पाया की मीटिंग तय समय से पहले (3 बजकर 20 मिनट पर) ही खत्म हो चुकी है. टीम ने जब इसके बारे मे जांच पड़ताल की तो उन्हें बताया गया कि सभा तय समय से पहले यानि 3 बजे ही शुरू हो गई थी.
जांच में पता चला कि इस सभा में अरविंद केजरीवाल को आना था और चूंकि वो तय समय से पहले आ गए, इसीलिए सभा पहले शुरू होकर पहले खत्म हो गई. सभा का आयोजन नरेश बाल्यान द्वारा किया गया था और इसीलिए मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया था. जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 188 के तहत कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी.