दिल्ली की देवली विधानसभा सीट से विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता प्रकाश जरवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. बता दें कि प्रकाश जारवाल साउथ दिल्ली में एक डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में आरोपी हैं और फिलहाल पिछले एक महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं.
गौरतलब है कि निचली अदालत प्रकाश जरवाल की जमानत अर्जी को दो बार खारिज कर चुकी है. जिसके बाद प्रकाश जरवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी लगाई है. दिल्ली पुलिस ने प्रकाश जरवाल को 9 मई को गिरफ्तार किया था. 8 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद प्रकाश जरवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
हाई कोर्ट में लगाई अपनी अर्जी में प्रकाश जरवाल ने कहा है कि आत्महत्या करने वाले डॉक्टर या उसके परिवार ने आत्महत्या से पहले पिछले पांच-छह साल के दौरान कभी भी पुलिस में उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई. इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने जिस सुसाइड नोट को आधार बनाकर विधायक को गिरफ्तार किया है उसमें हैंडराइटिंग अलग-अलग है, जो गंभीर जांच का विषय है.
यह भी पढ़ें: चीन पर पहला एक्शन, चीनी कंपनी से 471 करोड़ का ठेका रेलवे ने किया रद्द
इसके अलावा विधायक ने कभी भी आत्महत्या करने वाले डॉक्टर राजेंद्र कुमार का पैसा दिल्ली जल बोर्ड में रोकने की कोशिश नहीं की. 2019 से 2020 के बीच में जल बोर्ड की तरफ से आत्महत्या करने वाले राजेंद्र कुमार को 62 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई थी. आप विधायक ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि एक महीने से ऊपर की जांच में पुलिस अभी भी यह बात साबित नहीं कर पाई है कि विधायक ने टैंकर माफिया के माध्यम से पैसे कमाए और उससे प्रॉपर्टी खरीदी.
विधायक ने हाई कोर्ट में लगाई अपनी अर्जी में कहा है कि वह आगे भी पुलिस को जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं. इलाके का विधायक होने के नाते एक सम्मानित व्यक्ति हैं, लिहाजा देश छोड़कर नहीं भाग सकते. ऐसे में उनको नियमित जमानत दी जाए.
यह भी पढ़ें: लद्दाख से BJP सांसद बोले- अक्साई चिन को चीन से वापस लेने का समय आ गया
दिल्ली हाई कोर्ट प्रकाश जरवाल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने जा रहा है. इस मामले में विधायक की तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए वकील रेबेका जॉन पेश होंगी.