दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी अपने दफ्तर को लेकर फिर से विवादों में आ गई है. इस बार दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने ही अब तक दफ्तर खाली नहीं करने के लिए पार्टी को 27 लाख 73 हज़ार रुपए का नोटिस भेज दिया है. अप्रैल महीने में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर का आवंटन बतौर पार्टी दफ्तर रद्द कर दिया था. दलील यह दी गई थी कि जो बंगला मंत्रियों को दिया गया है, उसे सरकार खुद अपना पार्टी दफ्तर बनाने के लिए नहीं दे सकती है.
दफ्तर खाली करने के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी ने इसको चुनौती दी थी. पार्टी ने गुहार लगाई थी कि उन्हें बंगला नंबर 206, राउस एवेन्यू से ही दफ्तर चलाने की अनुमति दे दी जाए. पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से लिखी हालिया चिट्ठी में ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के दफ्तर चलाने वाली दलील को खारिज किया है बल्कि उसपर जुर्माना भी लगाया गया है. विभाग ने पार्टी को अवैध ढंग से बंगले पर कब्जा करने के लिए नोटिस जारी किया है.
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को लिखी चिट्ठी में सरकार के विभाग ने कहा है कि अगर आज भी दफ्तर खाली करें, तब भी उन्हें 27 लाख 73 हज़ार 802 रुपए देने होंगे. अगर दफ्तर तत्काल खाली नहीं किया जाता है तो यह राशि भी बढ़ती चली जाएगी. आम आदमी पार्टी ने इस दफ्तर की जगह कहीं और जगह देने का भी प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी विभाग को दिया था जिसे विभाग ने सिरे से खारिज कर दिया है.