एअर इंडिया की फ्लाइट में सहयात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली की कोर्ट ने जमानत दे दी है. मामले की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरज्योत सिंह भल्ला ने एक लाख रुपये के मुचलके पर शंकर मिश्रा को जमानत दी है.
दरअसल एयर इंडिया की फ्लाइट में 26 नवंबर 2022 को हुए पेशाब कांड को लेकर दिल्ली की एक पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपी शंकर मिश्रा ने जमानत याचिका दायर की थी.
क्या है ये पेशाब कांड?
बता दें कि 26 नवंबर 2022 को न्यू यॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट में नशे में धुत शंकर मिश्रा ने बिजनेस क्लास में बैठी 70 साल की महिला यात्री पर पेशाब कर दिया था. इस मामले में पुलिस ने 7 जनवरी को बेंगलुरु से आरोपी को गिरफ्तार किया था. जानकारी के मुताबिक, घटना के 42 दिन बाद उसे गिरफ्तार किया जा सका था. मुंबई का रहने वाला शंकर लगातार फरार चल रहा था, जिसके बाद उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया था. बाद में पुलिस ने आरोपी के मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसे अरेस्ट किया था.
कई धाराओं के तहत केस दर्ज
पुलिस ने उसके खिलाफ 354,294,509,510 IPC के तहत केस दर्ज किया है. इस घटना पर संज्ञान लेते हुए एयरलाइन कंपनी ने आरोपी पर चार महीने का बैन लगा दिया है.
एक महीने बाद महिला ने की थी शिकायत
बता दें कि 26 नवंबर को हुई घटना के बाद 24 दिसंबर 2022 को कमेटी का गठन किया गया था. इस मामले में शिकायतकर्ता ने लगभग एक महीने बाद एयर इंडिया की मूल कंपनी टाटा संस के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को अपनी आपबीती सुनाते हुए ईमेल किया था. उसने 20 दिसंबर 2022 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एयरसेवा पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई थी.
'ज्यादा नशे में नहीं थे शंकर मिश्रा'
इस मामले पर एयर इंडिया ने आंतरिक जांच भी कराई थी. पेशाब कांड मामले की आंतरिक जांच के बाद एयरलाइन कंपनी की ओर से कहा गया कि 34 साल के आरोपी शंकर मिश्रा को ज्यादा शराब नहीं परोसी गई थी. एअरलाइन ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि शंकर मिश्रा बहुत ज्यादा नशे में नहीं दिखे थे. उन्होंने फ्लाइट की सुरक्षा में कोई भी जोखिम पैदा नहीं किया था.