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गुड़गांव के पब और बार में लगेगी धारा 144, 25 साल से कम उम्र वालों के लिए नो-एंट्री भी

गुड़गांव के एक पब में हुई 'सेक्स एंड स्मोक' पार्टी के बाद लग रहा है कि पुलिस और जिला प्रशासन ने इससे सबक लिया है. गुड़गांव के सभी पब और बार में जल्द ही धारा 144 लागू हो जाएगी. सभी पब मालिकों के लाइसेंस की दोबारा जांच भी की जाएगी.

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गुड़गांव के एक पब में हुई 'सेक्स एंड स्मोक' पार्टी के बाद लग रहा है कि पुलिस और जिला प्रशासन ने इससे सबक लिया है. गुड़गांव के सभी पब और बार में जल्द ही धारा 144 लागू हो जाएगी. सभी पब मालिकों के लाइसेंस की दोबारा जांच भी की जाएगी.

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इसके अलावा सभी पब और बार मालिकों को पब के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश भी दिया गया है. पब और बार में 25 साल से कम उम्र वालों की एंट्री नहीं होगी. इन सभी हिदायतों पर अमल के लिए पब मालिकों को तीन दिन तक का समय दिया गया है.

गुड़गांव के पब में पकड़े गए 100 टीनएजर्स के मामले से जिला प्रशासन और पुलिस ने सबक लिया है. जिला प्रशासन के अधिकारियों ने गुडगांव पुलिस और आबकारी विभाग के लोगों के साथ एक संयुक्त बैठक के बाद ये फैसला लिया.

रविवार को एक मॉल के पब पर एक्साइज और पुलिस ने छापा मारकर करीब 100 नाबालिक लड़के और लड़कियों को पकड़ा था. अधिकारियों की मीटिंग में तय किया गया कि सभी पब और बार मालिकों को सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी होगा. इसके अलावा पब और बार में 25 साल से कम उम्र वालों की एंट्री नहीं होगी. इससे संबंधित सूचना पब के बाहर बोर्ड लगाकर देनी होगी. बार के बाहर मेनू कार्ड लगाना भी जरूरी होगा.

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छापे के दौरान पाया गया था कि पब में स्कूल के छात्र-छात्राओं को शराब परोसी जा रही थी. एक्साइज एक्ट में 25 साल से नीचे के बच्चे को शराब नहीं परोसा जा सकता. साइबर सिटी गुड़गांव में मॉल और पब की भरमार है. आबकारी विभाग और पुलिस पब और बार पर नकेल कसने की कोशिश कर रही हैं.

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