दिल्ली हाई कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के एक डॉक्टर के खिलाफ रेप के मामले में दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है.
एक शादीशुदा महिला ने डॉक्टर पर आरोप लगाया है कि चिकित्सक ने उसके बच्चे का दाखिला एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में कराने के बहाने उससे रेप किया. न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने पुलिस से यासीन अहमद की अग्रिम जमानत याचिका पर 10 मई तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा.
अदालत में याचिका दायर करते हुए अहमद ने दावा किया कि वह फिलहाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सक के तौर पर पदस्थापित है. उसने इस आधार पर अग्रिम जमानत की मांग की कि उसे इस मामले में फंसाया गया है और शिकायतकर्ता उसकी पत्नी है. उसने यह भी दावा किया कि उसके पास सबूत के तौर पर महिला के साथ शादी का प्रमाण पत्र भी है.
इसपर अदालत ने व्यक्ति द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों और प्रमाण पत्र की जांच करने और मामले की अगली सुनवाई की तारीख पर रिपोर्ट दायर करने को कहा.