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आजतक के स्टिंग ऑपरेशन का असर, दिल्ली में अब एंबुलेंस वाले नहीं वसूलेंगे मनमाने दाम

बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि अब कोई भी एंबुलेंस सर्विस लोगों से मनमाने दाम नहीं वसूल पाएगी. बकायदा एक आदेश जारी कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. अब एम्बुलेंस सर्विस के अधिकतम चार्ज पर कैप लगा दिया गया है.

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दिल्ली में अब एंबुलेंस वाले नहीं वसूलेंगे मनमाने दाम
दिल्ली में अब एंबुलेंस वाले नहीं वसूलेंगे मनमाने दाम
स्टोरी हाइलाइट्स
  • एंबुलेंस वाले नहीं वसूलेंगे मनमाने दाम
  • दिल्ली सरकार ने जारी किए आदेश
  • आजतक के स्टिंग ऑपरेशन का असर

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मजबूर लोगों को महंगे दाम में दवाई बेचने से लेकर एंबुलेंस सेवा देने तक, कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां पर कोरोना काल में चूना लगाने का काम किया गया है. दिल्ली में भी बड़े स्तर पर एंबुलेंस वाले लोगों को लूट रहे हैं. आजतक के स्टिंग ऑपरेशन में भी इस खुली लूटा का पर्दाफाश हुआ था. अब दिल्ली सरकार ने भी बड़ा एक्शन लिया है.

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एंबुलेंस वाले नहीं वसूलेंगे मनमाने दाम

बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि अब कोई भी एंबुलेंस सर्विस लोगों से मनमाने दाम नहीं वसूल पाएगी. बकायदा एक आदेश जारी कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. अब एम्बुलेंस सर्विस के अधिकतम चार्ज पर कैप लगा दिया गया है.

आदेश के मुताबिक-

-पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस (PTA) प्रति कॉल 10 किलोमीटर तक अधिकतम 1500 रुपए और 10 किलोमीटर से ऊपर प्रति किलोमीटर 100 रुपए चार्ज करेंगे 

- एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस (ALS) प्रति कॉल 10 किलोमीटर तक अधिकतम 4000 रुपए और 10 किलोमीटर से ऊपर प्रति किलोमीटर 100 रुपए चार्ज करेंगे, इसमें डॉक्टर का चार्ज भी शामिल होगा

- एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस (ALS) प्रति कॉल 10 किलोमीटर तक अधिकतम 4000 रुपए और 10 किलोमीटर से ऊपर प्रति किलोमीटर 100 रुपए चार्ज करेंगे, इसमें डॉक्टर का चार्ज भी शामिल होगा

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क्लिक करें- EXCLUSIVE: कोरोना संकट में मरीजों को कैसे चूना लगा रहे एंबुलेंस ड्राइवर, स्टिंग ऑपरेशन 

नियम टूटने पर कड़ी सजा

दिल्ली सरकार ने आदेश में साफ किया है कि इन अधिकतम दरों में सभी सर्विसेज जैसे ऑक्सीजन, CRA गाइडलाइंस के मुताबिक एम्बुलेंस उपकरण, PPE किट ग्लव्स, मास्क, शील्ड, सैनिटाइज़ेशन, ड्राइवर, EMT, डॉक्टर आदि का चार्ज भी शामिल रहने वाले हैं. ऐसे में अब किसी भी एंबुलेंस वाले को मनमानी करने का एक भी मौका नहीं दिया जाएगा और कोई भी इस मुश्किल समय में लोगों को लूट नहीं पाएगा. वैसे इस आदेश में ये भी बताया गया है कि नियम टूटने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. अगर कोई भी प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस, सर्विस प्रोवाइडर, ऑपरेटर, ओनर इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो-

-  एम्बुलेंस ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है
-  एम्बुलेंस के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल किया जा सकता है
-  वाहन/एम्बुलेंस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है

आजतक के स्टिंग ऑपरेशन से हुआ था खुलासा

जानकारी के लिए बता दें कि आजतक ने दिल्ली-एनसीआर में एक बड़े स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया था. उस ऑपरेशन में कई एंबुलेंस वालों से बात की गई थी. जानने का प्रयास रहा था कि वे लोगों से सर्विस के लिए कितना चार्च कर रहे हैं. उस पड़ताल में कई चौंकाने वाली बात सामने आई थीं. कई ऐसे एबुलेंस ड्राइवर देखे गए थे जो कम किलोमीटर के लिए भी 50 हजार रुपये तक चार्च कर रहे थे, वहीं उस रकम पर उनकी तरफ से बिल देने से भी इनकार कर दिया गया था. कुछ एंबुलेंस ड्राइवर तो ऐसे भी सामने आए जिन्होंने यहां तक कह दिया कि डॉक्टर के साथ ज्यादा रुपये लिए जाएंगे, वहीं नर्स के साथ कम. जगह बदल रही थीं, लेकिन एंबुलेंस ड्राइवरों द्वार लगातार मनमाने दाम देखने को मिल रहे थे. अब इंडिया टुडे के स्टिंग ऑपरेशन के बाद दिल्ली सरकार ने भी इस पर कार्रवाई कर दी है.

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