विधि आयोग के अध्यक्ष एपी शाह ने दिल्ली का लोकायुक्त नियुक्त किए जाने के अरविंद केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. नवंबर 2013 से दिल्ली में लोकायुक्त का पद खाली है.
दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य जज शाह ने कहा, ‘मैंने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है.’ दिल्ली के पिछले लोकायुक्त रिटायर्ड जज मनमोहन सरीन ने पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद नवंबर, 2013 में पद छोड़ दिया था. दिल्ली सरकार ने हाल ही में जज शाह को संकेत दिया था कि अगले लोकायुक्त के तौर पर उनके नाम का प्रस्ताव रखा जा रहा है. रिटायर्ड जज शाह ने इस मुद्दे पर आगे कुछ कहने से इनकार कर दिया.
20वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पर शाह का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है. उन्हें नवंबर, 2013 में विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. दिल्ली लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य जज और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के साथ परामर्श करके लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है.
लोकायुक्त को और अधिक शक्तिशाली संस्था बनाने के लिए दिल्ली लोकायुक्त अधिनियम को मजबूत करने पर कुछ वगोर्ं में बहस चल रही है. मौजूदा व्यवस्था में लोकायुक्त को भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के सीमित अधिकार हैं.
इनपुट भाषा