वित्त मंत्री अरुण जेटली के आपराधिक मानहानि मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत छह आरोपियों को 20 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख मुकर्रर की है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा, कुमार विश्वास और दीपक बाजपेयी को कोर्ट से जमानत मिली है. गुरुवार को पेशी के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष, संजय सिंह और दिलीप पांडे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे. कोर्ट परिसर के बाहर जमा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की.
Protests by pro-Kejriwal&pro-Jaitley grps outside Patiala House court as hearing of criminal defamation case begins pic.twitter.com/684c87gNic
— ANI (@ANI_news) April 7, 2016
कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए जहां उनके सलाहकार और विधायक गोपाल मोहन ने बेल बॉन्ड भरा, वहीं आशुतोष के लिए दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान ने 20 हजार के मुचलके की राशि अदा की. इसी तरह संजय सिंह के लिए विधायक नरेश बालियान, कुमार विश्वास के लिए विधायक नितिन त्यागी, राघव चड्ढा के लिए विधायक संजीव और दीपक वाजपेयी की जमानत के लिए विधायक नरेश यादव ने बॉन्ड भरा.
मामले में सुनवाई के लिए वित्त मंत्री जेटली भी पटियाला हाउस पहुंचे. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के 6 नेताओं को गुरुवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपी के तौर पर पेश होना था.
अरुण जेटली ने केजरीवाल समेत 6 आप नेताओं पर उनका नाम कथित डीडीसीए घोटाले में घसीटे जाने को लेकर आपराधिक मानहानि का केस दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दायर किया हुआ है.