दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को मानहानि के एक मामले में जमानत दे दी. केजरीवाल बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी की ओर से दर्ज कराई गई आपराधिक मानहानि की शिकायत के मामले में आरोपी के तौर पर तलब किए गए थे.
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने केजरीवाल के अदालत में पेश होने के बाद उन्हें 10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर यह राहत दी. मामले की सुनवाई की अगली तारीख छह अगस्त मुकर्रर की गई है.
दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र के सांसद बिधू़ड़ी की शिकायत पर केजरीवाल को इस साल फरवरी में एक आरोपी के तौर पर तलब किया गया था. यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत दर्ज कराया गया था.
'इंटरव्यू के दौरान लगाए झूठे आरोप'
बिधूड़ी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने एक समाचार चैनल को इंटरव्यू देने के दौरान उनकी मानहानि की. उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल ने साक्षात्कार के दौरान झूठ बोलते हुए कहा था कि बिधूड़ी और कांग्रेस के एक नेता के खिलाफ मामले लंबित हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही.
बिधूड़ी ने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है और केजरीवाल ने ऐसा बयान देकर उनकी मानहानि की है.
पिछली सुनवाई में नहीं हुए थे पेश
गौरतलब है कि मामले में पिछली सुनवाई के दौरान केजरीवाल वयस्तता के कारण कोर्ट में पेश नहीं हुए थे. लिहाजा, कोर्ट ने उन्हें 8 जुलाई को आने के आदेश दिए थे. केजरीवाल पर पटियाला कोर्ट में ही नितिन गडकरी और अरुण जेटली की ओर से भी आपराधिक मानहानि का मुदकमा चल रहा है.