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शराब घोटाले में इधर ED की कस्टडी, उधर CBI एक्शन में... जानिए दोनों एजेंसियां केजरीवाल के खिलाफ किन मामलों की कर रहीं जांच

दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी के बाद अब सीबीआई भी ​मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है. केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कल तिहाड़ में केजरीवाल से पूछताछ की और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था. सीबीआई आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल को आज कोर्ट में पेश करेगी.

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 दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल. (PTI Photo)
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल. (PTI Photo)

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. वह कथित दिल्ली शराब घोटाला केस में पहले से ही ईडी की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं और अब इसी केस में सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी शुरू कर दी है. केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कल तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछताछ की थी, और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया. जिसके बाद अधिकारियों ने शराब घोटाला मामले में उन्हें गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. 

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चूंकि अरविंद केजरीवाल ईडी के मामले में पहले से ही 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं, इसलिए सीबीआई आज उन्हें कोर्ट के सामने पेश करेगी और वहीं उनकी औपचारिक गिरफ्तारी कर सकती है. बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी और सीबीआई दोनों ने एफआईआर दर्ज की है. ईडी जहां इस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है, वहीं सीबीआई अन्य पहलुओं की जांच कर रही है. इधर कल दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगा दी. 

ईडी ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उच्च न्यायालय ने ईडी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार नहीं करने के लिए ट्रायल कोर्ट की आलोचना की और इसे 'पूरी तरह से अनुचित' माना. न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, 'ट्रायल कोर्ट की यह टिप्पणी कि ईडी द्वारा प्रस्तुत भारी भरकम सामग्री (दस्तावेज) पर विचार नहीं किया जा सकता है, पूरी तरह से अनुचित है और यह दर्शाता है कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने में अपना दिमाग नहीं लगाया है'.

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केजरीवाल ने HC के फैसले को SC में दी चुनौती

उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 की दोहरी शर्तों पर राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा पर्याप्त विचार-विमर्श नहीं किया गया था. अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर आज सुनवाई होनी है. इससे पहले 20 जून को, राउज एवेन्यू कोर्ट की न्यायाधीश न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी और उन्हें ₹1 लाख के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था. उन्होंने कुछ शर्तें लगाईं, जिसमें यह भी शामिल था कि वह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. 

सीबीआई और ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर अगस्त 2022 में केस दर्ज किए थे. ईडी ने इस साल 21 मार्च को शराब नीति मामले में केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार किया था. उन्हें 1 अप्रैल को तिहाड़ भेजा गया. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी. केजरीवाल इसी दिन जेल से बाहर आए. उन्होंने 1 जून तक चुनाव प्रचार के बाद 2 जून की शाम 5 बजे तिहाड़ में सरेंडर किया था. 

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एक ही केस में CBI और ED क्यों कर रहे जांच?

सीबीआई दिल्ली की नई शराब नीति बनाने और इसे लागू करने में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच कर रही है. बता दें कि अगस्त 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने नई उत्पाद शुल्क नीति को रद्द कर दिया था. सीबीआई का आरोप है कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करने में अनियमितताएं बरती गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होने के नाते दिल्ली सरकार के प्रमुख हैं, इसलिए सीबीआई उन्हें भी अपनी जांच के घेरे में ले रही है.

वहीं ईडी की जांच सीबीआई के उपरोक्त आरोपों पर आधारित है, जिसमें वह कथित अपराध से अर्जित आय की जांच कर रही है. ईडी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल और उनके नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली शराब नीति में हेरफेर करने के लिए साउथ ग्रुप के मेंबर्स से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली. AAP ने घोटाले के रुपयों का एक हिस्सा 2022 में गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान इस्तेमाल किया. इस तरह AAP ने अपराध से अर्जित आय का इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया. चूंकि अरविंद केजरीवाल AAP के कर्ताधर्ता हैं, इसलिए ईडी ने उन्हें भी आरोपी माना है.

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साउथ ग्रुप दक्षिण के राजनेताओं, कारोबारियों और नौकरशाहों का ग्रुप है. इसमें अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर शरत रेड्डी, टीडीपी के लोकसभा सांसद एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुंटा और बीआरएस नेता के. कविता शामिल थे. इस ग्रुप का प्रतिनिधित्व अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुचीबाबू ने किया था. तीनों ही शराब घोटाले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं. केसीआर की बेटी के. कविता इस मामले में पहले ही जेल में बंद हैं. सीबीआई उनके खिलाफ भी जांच कर रही है.

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