दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि मामले में दिल्ली के एक कोर्ट ने समन जारी किया है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता विजेंदर गुप्ता और उनके गवाहों का बयान हाल ही में कोर्ट में दर्ज कराया गया था.
कोर्ट ने गवाहों को बयान दर्ज करने के बाद ही समन भेजा है. दोनों नेताओं को कोर्ट ने 16 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है.अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने विजेंद्र गुप्ता पर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने में शामिल होने का आरोप लगाया था. विजेंदर गुप्ता ने केजरीवाल और सिसोदिया को एक सप्ताह पहले कानूनी नोटिस भेज कर माफी मांगने को कहा था.
Delhi's Rouse Avenue court summons Delhi CM Arvind Kejriwal and Deputy CM Manish Sisodia in connection with a defamation suit filed by Delhi BJP leader Vijender Gupta.They have been summoned on July 16. (File pics) pic.twitter.com/zPNRc0NpSX
— ANI (@ANI) July 8, 2019
सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने विजेंदर गुप्ता पर आम आदमी पार्टी के प्रमुख की हत्या की साजिश रचने में शामिल होने का आरोप लगाया था. यह सभी आरोप ट्विटर पर ट्वीट करके लगाए गए थे. उसके बाद विजेंदर गुप्ता ने केजरीवाल और सिसोदिया को कानूनी नोटिस भेजकर उनसे माफी मांगने के लिए कहा था. लेकिन केजरीवाल और सिसोदिया दोनों ने विजेंदर गुप्ता द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस का जवाब नहीं दिया. विजेंदर गुप्ता ने कोर्ट में दोनों पर मानहानि का मुकदमा कर दिया.
क्या कहा था केजरीवाल ने
अरविंद केजरीवाल ने अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप बीजेपी नेता और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंदर गुप्ता पर लगाया था. केजरीवाल ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह मेरे भी सुरक्षाकर्मी बीजेपी के इशारे पर मेरी हत्या कर सकते हैं. केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी उनके बॉडीगार्ड के जरिए उनकी हत्या करा सकती है जबकि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट और फिर केजरीवाल के ट्वीट को रि-ट्वीट करके विजेंदर गुप्ता पर हमले की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था.