ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भड़काऊ बयान के दर्ज मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने फर्श बाजार पुलिस स्टेशन के डीसीपी को नोटिस जारी किया है.
ओवैसी पर भड़काऊ बयान और हिंदू समुदाय को जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज है. सामाजिक कार्यकर्ता अजय गौतम ने इस मामले में ओवैसी के खिलाफ याचिका दाखिल की थी. इस मामले में कोर्ट ने डीसीपी से जांच रिपोर्ट मांगी है. अब मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.
क्या है मामला?
यह मामला साल 2014 का है. उस समय नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू समुदाय को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था. चुनी हुई मोदी सरकार और हिंदू नेताओं को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी ने 2014 में बेहद आपत्तिजनक बातें अपने सार्वजनिक भाषण में कही थी. इसके अलावा इस भाषण को यूट्यूब पर अपलोड भी किया गया था.
इस मामले में अजय गौतम ने दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवाई थी. जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर ही एफआईआर दर्ज की गई थी.