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बैंक अधिकारी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 3 साल की कैद

दिल्ली की एक अदालत ने सरकारी बैंक के 46 वर्षीय एक कर्मचारी को उसके पास आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के रूप में 15 लाख रुपये की परिसपंत्ति अर्जित करने के जुर्म में तीन साल कैद की सजा सुनायी है.

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नई दिल्ली
नई दिल्ली

दिल्ली की एक अदालत ने सरकारी बैंक के 46 वर्षीय एक कर्मचारी को उसके पास आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के रूप में 15 लाख रुपये की परिसपंत्ति अर्जित करने के जुर्म में तीन साल कैद की सजा सुनायी है.

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विशेष सीबीआई न्यायाधीश आरपी पांडे ने पंजाब नेशनल बैंक के उप प्रबंधक रवि कुमार भारती को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आपराधिक कदाचार और कानूनी आय से अधिक संपत्ति मिलने के मामले में दोषी करार दिया. अदालत ने पांडे पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया और साथ ही दोषी की 15,75,284 रुपये की आय से अधिक संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया.

अदालत ने कहा कि यदि सीबीआई या अदालत के पास जब्त या जमा कोई संपत्ति है तो उसमें से यह रकम समायोजित की जाये और शेष राशि, यदि हो, तो उसकी कुर्क संपत्ति की बिक्री से वसूली जाए.

हालांकि अदालत ने उसे 50 हजार रुपये के निजी बांड और उतने के ही मुचलके पर जमानत दे दी ताकि वह इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सके.

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सीबीआई के अनुसार 20 जुलाई 2010 को सीबीआई ने अपने इंसपेक्टर की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी और एक अन्य मामले में भारती के घर की तलाशी के दौरान कुछ संदिग्ध दस्तावेज मिले थे. इन दस्तावेजों की जांच से पता चला कि भारती के पास उसकी आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति है.

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