साउथ एमसीडी ने उसके अंतर्गत आने वाले साउथ दिल्ली के भवन मालिकों को बड़ी राहत दी है. साउथ एमसीडी ने इमारत का नक्शा पास कराने के लिए बैंक गारंटी की बाध्यता को खत्म कर दिया है. साउथ एमसीडी कमिश्नर पीके गोयल के मुताबिक Ease Of Doing Business के अनुरूप भवन नक्शे मंजूर करने के काम को सरल बनाने और जरूरी डाक्यूमेंट्स की संख्या को कम से कम करने को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है.
आवेदक उठा रहे थे सवाल
आपको बता दें कि इससे पहले नक्शे की मंजूरी के समय बैंक गारंटी जमा कराना जरूरी था क्योंकि मास्टर प्लान 2021 के प्रावधान के अनुसार नक्शा आवेदक पार्किंग की व्यवस्था कर सकें. लेकिन बीते कुछ समय से आवेदकों ने इस शर्त पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे. उनका कहना था कि पार्किंग शुल्क ए और बी कैटेगरी की कॉलोनियों में प्रति ECS यानी एफिशिएंट कार स्पेस 2,10,500 रुपये है, लेकिन इन कॉलोनियों में रहने वालों के पास अमूमन एक से ज्यादा कार रहती है, जिससे कुल ECS मिलाकर लाखों रुपये का बन जाता है.
आसान बनाई गई प्रक्रिया
निगम के मुताबिक पिछले कुछ समय से सम्पत्ति मालिकों की तरफ से जमा की गई ECS की रकम पर निगम से ब्याज मांगने की अर्जियां भी आना शुरू हो गयी थीं. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए साउथ एमसीडी ने शुक्रवार को ये फैसला किया कि अब नक्शा पास कराने के लिए बैंक गारंटी की इस शर्त को समाप्त किया जाए ताकि भवन नक्शे की मंजूरी की प्रक्रिया को और आसान बनाया जा सके. आपको बता दें कि दिल्ली में A और B कैटेगरी की सबसे ज्यादा कॉलोनियां साउथ एमसीडी के अंर्तगत आती हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है.