दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 1993 दिल्ली बम ब्लास्ट के आरोपी देवेंदर पाल सिंह भुल्लर की फांसी का विरोध किया है.
केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर भुल्लर की फांसी का विरोध करते हुए कहा कि वो एक मानसिक रोगी है, इसलिए उसे फांसी नहीं होनी चाहिए.
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 21 जनवरी के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि 15 लोगों की फांसी उम्रकैद में तब्दील हुई थी, इसलिए भुल्लर को भी राहत प्रदान की जाए. फिलहाल भुल्लर की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट से रोक है.
भुल्लर की पत्नी ने फांसी को उम्रकैद में तब्दील करने की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी हुई है. इस अर्जी पर 19 फरवरी को अगली सुनवाई है. हाल में केजरीवाल ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर भुल्लर की फांसी माफ करने की अपील की थी.
इस ब्लास्ट में तत्कालीन युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा को निशाना बनाया गया था. हमले में बिट्टा तो बच गए थे लेकिन उनके नौ सुरक्षाकर्मी मारे गए थे.