दिल्ली की सड़कों पर ई रिक्शा चलाने का रास्ता साफ करने के लिए लोकसभा में सोमवार को एक विधेयक पेश किया गया. लोकसभा में सड़क परिवहन राज्य मंत्री पी राधाकृष्णन ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2015 पेश किया, जो जनवरी में पेश किए इसके अध्यादेश की जगह लेगा.
सुरक्षा कारणों से दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में दिल्ली में बैटरी से चलने वाले ई रिक्शा पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद ये रिक्शा चलने बंद हो गए थे. ई रिक्शा को नियमित करने का एक विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था. बाद में सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा था. इसके बाद पहले के विधेयक को वापस ले लिया गया.
सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में ई रिक्शा को सड़कों पर चलाने के नियमों को अधिसूचित किया था. इन नियमों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य बनाने के साथ अधिकतम 25 किलोमीटर की गति सीमा तय की गई थी. नये नियम में ई रिक्शा को ज्यादा-से-ज्यादा चार सवारी ले जाने और 40 किलोग्राम सामान ढोने की इजाजत मिली है.