बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता की पत्नी और पार्षद शोभा विजेंद्र ने सीआईसी (केंद्रीय सूचना आयोग) के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. सीआईसी ने सीनियर सिटीजन और विकलांगों की पेंशन स्कीम में अयोग्य व्यक्तियों की सिफारिश करने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया था.
सीआईसी ने रोहिणी जोन से पार्षद शोभा को ये साफ करने को कहा था कि उन्होंने एक अयोग्य महिला को किस तरह पेंशन देने के लिए सिफारिश की थी. सीआईसी ने 13 मई को चरणजीत सिंह भाटिया की याचिका पर यह आदेश दिया था.
शोभा विजेंद्र ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका में कहा है कि सीआईसी ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना ही यह आदेश दिया है, जबकि पेंशन एमसीडी कमिश्नर मंजूर करते हैं. ऐसे में यह सीआईसी का फैसला असंवैधानिक और अवैध है और उसे रद्द किया जाना चाहिए. कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए 24 अक्टूबर की तारीख तय की है.